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चंडीगढ़ः अनीश के परिवार को 76 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश, सड़क हादसे में मारा गया था

Wed, 10 Jul 2019 11:50 AM IST
पंचकुला ब्‍यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: पंचकुला ब्‍यूरो Updated Wed, 10 Jul 2019 11:50 AM IST
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tribunal decision in case of aneesh jain, who died in road accident
फाइल फोटो
सड़क दुर्घटना में मृतक अनीश जैन के परिवार को मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने 7678705 रुपये देने का फैसला सुनाया है। ट्रैक्टर के मालिक, ड्राइवर, होंडा सिटी कार के ड्राइवर, मालिक और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को यह रुपये देने का फैसला सुनाया गया है। ट्रिब्यूनल ने यह रुपये सात प्रतिशत ब्याज के साथ देने का आदेश दिया है।
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23 दिसंबर, 2017 को अनीश जैन अपने बिजनेस के सिलसिले में अपने ड्राइवर हितेश कंसल के साथ होंडा सिटी कार से बरवाला जा रहे थे। हितेश की गाड़ी का तेज चलाने के कारण नग्गल बस स्टैंड के पास संतुलन बिगड़ गया। तभी कार सामने से आ रही ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। हादसे में पंचकूला निवासी अनीश जैन की मृत्यु हो गई।
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ट्रिब्यूनल ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाया है। मृतक के परिवार ने 2 करोड़ रुपये मुआवजे की मांग की थी। याचिका में कहा था कि अनीश का प्रिंटिंग प्रेस का बिजनेस था। वह 1466029 रुपये एक साल में कमाते थे।
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