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मनमानी फीस वसूलने वाले स्कूलों पर कसेगा शिकंजा
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 22 Dec 2016 04:53 PM IST
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मनमानी फीस वसूलने वाले निजी शिक्षा संस्थानों पर अब शिकंजा कसने लगा है। जिला शिक्षा अधिकारी सुरेश धनखड़ ने बताया कि प्रदेश सरकार ने अपनी ओर से कार्रवाई शुरू कर दी है। नए शैक्षणिक सत्र में निर्धारित फीस या फंड से अधिक वसूलने वाले शिक्षण संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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धनखड़ ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा विभाग ने सभी स्कूल संचालकों से 30 दिसंबर तक ऑनलाइन फॉर्म भरने के निर्देश दे दिए हैं। हर श्रेणी के प्राइवेट स्कूल इसके दायरे में आएंगे। हरियाणा स्कूल शिक्षा नियम 2003 के नियमों की अनुपालना में शिक्षा विभाग ने सभी मान्यता प्राप्त व निजी स्कूलों को निर्देश दिए हैं कि वे निर्धारित तिथि तक संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को हार्ड कॉपी व निदेशालय को सरकारी साइट पर ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध कराएं। इसमें सभी स्कूल शामिल हैं, चाहे वे किसी भी बोर्ड से संबंधित हों।
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उन्होंने कहा कि फॉर्म में स्कूलों के फंड से लेकर छात्रों को दिए जाने वाली सभी सुविधाओं की जानकारी देनी होती है। जो प्रबंधन इसकी पालना नहीं करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि फॉर्म छह में स्कूल के बजट, खर्च व शिक्षण स्टाफ का वेतन का पूरा ब्योरा देना होगा। इसका फायदा अभिभावकों को भी होगा। अभिभावक भी फॉर्म छह के माध्यम से दाखिले के समय यह पता लगा सकेेंगे की उनसे निर्धारित या उससे अधिक फीस ली गई है।
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