फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Palwal News ›   Will give a decision on the schools charge exorbitant fees screws

मनमानी फीस वसूलने वाले स्कूलों पर कसेगा शिकंजा

Thu, 22 Dec 2016 04:53 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
अमर उजाला ब्यूरो Updated Thu, 22 Dec 2016 04:53 PM IST
विज्ञापन
Will give a decision on the schools charge exorbitant fees screws
ईडी ने दर्जी के घर से ढाई किलों सोना बरामद किया

मनमानी फीस वसूलने वाले निजी शिक्षा संस्थानों पर अब शिकंजा कसने लगा है। जिला शिक्षा अधिकारी सुरेश धनखड़ ने बताया कि प्रदेश सरकार ने अपनी ओर से कार्रवाई शुरू कर दी है। नए शैक्षणिक सत्र में निर्धारित फीस या फंड से अधिक वसूलने वाले शिक्षण संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 

विज्ञापन


धनखड़ ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा विभाग ने सभी स्कूल संचालकों से 30 दिसंबर तक ऑनलाइन फॉर्म भरने के निर्देश दे दिए हैं। हर श्रेणी के प्राइवेट स्कूल इसके दायरे में आएंगे। हरियाणा स्कूल शिक्षा नियम 2003 के नियमों की अनुपालना में शिक्षा विभाग ने सभी मान्यता प्राप्त व निजी स्कूलों को निर्देश दिए हैं कि वे निर्धारित तिथि तक संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को हार्ड कॉपी व निदेशालय को सरकारी साइट पर ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध कराएं। इसमें सभी स्कूल शामिल हैं, चाहे वे किसी भी बोर्ड से संबंधित हों। 
विज्ञापन


उन्होंने कहा कि फॉर्म में स्कूलों के फंड से लेकर छात्रों को दिए जाने वाली सभी सुविधाओं की जानकारी देनी होती है। जो प्रबंधन इसकी पालना नहीं करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि फॉर्म छह में स्कूल के बजट, खर्च व शिक्षण स्टाफ का वेतन का पूरा ब्योरा देना होगा। इसका फायदा अभिभावकों को भी होगा। अभिभावक भी फॉर्म छह के माध्यम से दाखिले के समय यह पता लगा सकेेंगे की उनसे निर्धारित या उससे अधिक फीस ली गई है। 

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed