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Palwal News: हादसों में मददगार बने राह-वीर को मिलेगा 25 हजार का इनाम

Mon, 15 Sep 2025 11:10 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पलवल
संवाद न्यूज एजेंसी, पलवल Updated Mon, 15 Sep 2025 11:10 PM IST
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Raahveer who helps in accidents will get a reward of 25 thousand
गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को एक घंटे के भीतर अस्पताल पहुंचाना होगा
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संवाद न्यूज एजेंसी

पलवल। प्रदेश में सड़क दुर्घटना के बढ़ते मामले को देखते हुए सरकार ने राह-वीर योजना लागू करने का फैसला किया है। केंद्र सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा शुरू की गई राह-वीर योजना अब हरियाणा में भी लागू कर दी गई है। उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना के तहत सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को गोल्डन ऑवर (एक घंटे के भीतर) में अस्पताल या ट्रॉमा सेंटर पहुंचाने वाले नेकदिल व्यक्ति को 25 हजार रुपये का नकद इनाम और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य आमजन को प्रोत्साहित करना है कि वे सड़क दुर्घटना के समय तुरंत मदद के लिए आगे आएं और घायल की जान बचा सकें।

उपायुक्त ने बताया कि यह योजना मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2019 की धारा 134-ए और भारत सरकार की 29 सितंबर 2020 की अधिसूचना के तहत लागू की गई है। इसके तहत राह-वीर को कानूनी संरक्षण भी प्रदान किया जाएगा। यदि एक से अधिक राह-वीर किसी एक पीड़ित की जान बचाते हैं तो पुरस्कार राशि 25 हजार रुपए उनके बीच बराबर बांटी जाएगी। वहीं, यदि कई पीड़ितों की जान बचाई जाती है तो प्रति पीड़ित 25 हजार रुपये दिए जाएंगे। प्रत्येक राह-वीर को वर्ष में अधिकतम 5 बार यह पुरस्कार दिया जा सकता है।
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डॉ. वशिष्ठ ने बताया कि जिले में गठित मूल्यांकन कमेटी में वे स्वयं अध्यक्ष होंगे, जबकि डीटीओ-कम-सचिव आरटीए सदस्य सचिव, पुलिस अधीक्षक और सीएमओ/एसएमओ सदस्य होंगे। कमेटी की सिफारिश के बाद 7 दिन के भीतर राह-वीर के खाते में राशि भेज दी जाएगी।
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उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत पूरे वर्ष में सर्वश्रेष्ठ 10 राह-वीरों को राष्ट्रीय स्तर पर 1-1 लाख रुपये का पुरस्कार भी दिया जाएगा। उपायुक्त ने लोगों से आह्वान किया कि वे सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की मदद करने से हिचकिचाएं नहीं, बल्कि साहस दिखाते हुए घायल व्यक्ति को तुरंत अस्पताल पहुंचाएं। यह योजना 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगी।
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