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Palwal News: छात्र की आंख में चोट के मामले में चार साल बाद प्राथमिकी

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 29 Oct 2026 11:14 PM IST
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Four years later, an FIR was lodged in the case of a student's eye injury.
संवाद न्यूज एजेंसी
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नगीना। राजकीय माध्यमिक विद्यालय हरिजन बस्ती में वर्ष 2022 में छात्र की आंख में चोट लगने के मामले में अदालत के आदेश पर करीब चार साल बाद अध्यापिका के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने 28 अक्तूबर को प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शिकायतकर्ता आबिद का आरोप है कि एक अक्तूबर 2022 को अध्यापिका अंजना के डंडा फेंकने से पांचवीं में पढ़ने वाले उनके बेटे आसिफ की बाईं आंख में चोट लगी थी। परिजनों के अनुसार, जयपुर में बच्चे की आंख का ऑपरेशन कराया गया, जिस पर करीब डेढ़ लाख रुपये खर्च हुए।

वहीं, अध्यापिका ने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि बच्चे को चोट स्कूल के बाहर लगी थी। उन्होंने इसे पैसे ऐंठने और ब्लैकमेल करने की साजिश बताया। जांच अधिकारी सुधीर के अनुसार, पुलिस मेडिकल रिपोर्ट, बयानों और अन्य साक्ष्यों की जांच कर रही है।
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