फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Palwal News ›   add name in voter list

मतदाता सूची में नाम जुड़वाएं

Sat, 06 Nov 2021 10:21 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 06 Nov 2021 10:21 PM IST
विज्ञापन
add name in voter list
नूंह। जिले में नए मतदाताओं को मतदाता सूची में जोड़ने व पुराने मतदाता की आपत्तियों व दावों के अनुरूप संशोधन के लिए 30 नवंबर तक विशेष पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत की गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 1 जनवरी 2022 को क्वालीफाइंग तिथि मानकर जिला की तीनों विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य शुरू किया गया है। यह विशेष अभियान 30 नवंबर तक जारी रहेगा।
विज्ञापन

उन्होंने बताया कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत मतदाता सूची में नए मतदाताओं का नाम जोड़ने, पहचान पत्र में गलतियां दूर करने, मृत्यु को प्राप्त मतदाताओं के नाम हटाने का कार्य किया जाएगा। उपायुक्त ने कहा कि इस दौरान अब तक जिन लोगों के फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र नहीं बने हैं, वे नजदीकी मतदान केंद्र पर जाकर अपना मतदाता पहचान पत्र बनवा सकते हैं। इसके लिए ऑफलाइन मोड के तहत मतदान केंद्र के बीएलओ, मतदान क्षेत्र के निर्वाचक पंजीयन अधिकारी अथवा सहायक निर्वाचक पंजीयन अधिकारी की मदद से आवेदन किया जा सकता है। इसके अलावा, ऑनलाइन माध्यम से वोटर हेल्पलाइन एप पर आवेदन दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि वैसे तो यह प्रक्रिया पूरे वर्ष चलती है लेकिन भारत निर्वाचन आयोग के आदेश से यह एक माह का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जो नए मतदाता नवंबर माह में आवेदन करेंगे, उनका नाम 5 जनवरी 2022 को प्रकाशित की जाने वाली मतदाता सूची में दर्शाया जाएगा। इसके उपरांत आवेदन करने वाले आवेदकों का नाम वर्ष 2022 के मध्य में प्रकाशित की जाने वाली मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा।
विज्ञापन

कैप्टन शक्ति सिंह ने कहा कि आमजन की सुविधा के लिए 13 व 14 तथा 27 व 28 नवंबर को शनिवार व रविवार के दिन विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान सभी बीएलओ मतदान केंद्रों पर विशेष कैंप लगाकर दावे व आपत्तियां प्राप्त करेंगे। उन्होंने बताया कि नया वोट बनवाने के लिए फार्म नंबर 6, अप्रवासी भारतीय के लिए फार्म -6ए में, अपात्र मतदाता का नाम मतदाता सूची से काटने के लिए फार्म नंबर 7 तथा मतदाता के किसी भी ब्यौरे में शुद्धि हेतु फार्म नंबर 8 में, उसी विधानसभा चुनाव क्षेत्र में निवास स्थान बदलने पर फार्म नंबर -8 में आवेदन दे सकते हैं। इसके साथ साथ 1 जनवरी 2021 के बाद मतदाता बने नागरिक ऑनलाइन माध्यम से अपना ई एपिक भी डाऊनलोड कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जिलावासियों की किसी भी प्रकार की कोई शंका है तो वे टोल फ्री नंबर 1950 पर संपर्क कर सकते हैं। उपायुक्त ने विभिन्न राजनीतिक दलों व आरडब्ल्यूए के पदाधिकारियों से आह्वान करते हुए कहा कि आप सभी अपना पूर्ण योगदान देकर उपरोक्त अभियान के सफल में सहयोग करें।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed