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राजनीतिक दलों व प्रत्याशियों के लिए शुरू की सुविधा एप

Wed, 27 Mar 2019 07:42 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 27 Mar 2019 07:42 PM IST
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राजनीतिक दलों व प्रत्याशियों के लिए शुरू की सुविधा एप
राजनीतिक दलों व प्रत्याशियों के लिए शुरू की सुविधा एप
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पलवल। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग की ओर से राजनीतिक दलों व उम्मीदवारों की सहूलियत के लिए सुविधा एप शुरू की गई है, जिस पर रोड शो, जनसभा, लाउड स्पीकर, अस्थाई चुनाव कार्यालय, हेलीकॉप्टर, हैलीपैड व गाड़ियों से संबंधित अनुमति के लिए 48 घंटे पहले आवेदन करना होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त डा. मनीराम शर्मा ने यह जानकारी बुधवार को विभिन्न राजनीतिक दलों व चुनाव प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों की बैठक में दी।
उन्होंने कहा कि सुविधा एप पर परमिशन के लिए आवेदन का फायदा यह होगा कि जो भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार पहले आवेदन करेगा, उसे ही अनुमति प्राप्त करने में प्राथमिकता भी मिलेगी। इसी प्रकार उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दल व उम्मीदवार आदर्श आचार संहिता की अनुपालना भी सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी की खर्च सीमा 70 लाख रुपये निर्धारित की गई है, जिसके लिए उम्मीदवार को बैंक में अपना अलग खाता खुलवाना होगा तथा सभी प्रकार की पेमेंट इसी खाते से करनी होगी। जिला स्तर पर गठित की गई खर्च कमेटी राजनीतिक दलों व उम्मीदवार की चुनाव प्रचार की प्रत्येक गतिविधि पर नजर रखेंगी तथा प्रत्येक उम्मीदवार के खर्च का शैडो रजिस्टर तैयार किया जाएगा, जिसका खर्च पर्यवेक्षक द्वारा समय-समय पर उम्मीदवार के खर्च से मिलान भी किया जाएगा। इसलिए सभी प्रकार के खर्च व बिल का पूरा विवरण उम्मीदवारों को रखना चाहिए। अधिकतर पेमेंट चेक या ई-पेमेंट के माध्यम से करनी होंगी।
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बैठक में पुलिस अधीक्षक नरेंद्र बिजारनियां ने बताया कि लोकसभा चुनाव में पुलिस प्रशासन पूर्ण रूप से मुस्तैद रहकर चुनाव प्रक्रिया को सम्पन्न कराएगा। चुनाव के दौरान चुनाव आयोग की हिदायतों को पालन न करने वालों के खिलाफ सख्ती बरती जाएगी।
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12 अप्रैल तक नए मत बनाने का कार्य जारी रहेगा
उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रानिक मीडिया जैसे विभिन्न चैनल, रेडियो, केबल, ई-पेपर, इंटरनेट आदि के लिए जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति से प्री-सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य होगा, जबकि प्रिंट मीडिया के लिए प्री-सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन उस पर मुद्रक या प्रकाशक का नाम व पता छापना आवश्यक होगा। इसके अलावा जनसभाओं में दिखाए जाने वाले श्रव्य या दृश्य प्रचार सामग्री के लिए भी प्री-सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि आगामी 12 अप्रैल तक नए मत बनाने का कार्य जारी है। जो भी मतदाता अपना नया वोट बनवाना चाहता है तो वह फार्म नंबर-6 में अभी भी आवेदन कर सकता है। वोट डालने के लिए मतदाता सूची में नाम होना अनिवार्य है। पोलिंग बूथ के आस-पास के लगभग 100 मीटर के दायरे में प्रचार-प्रसार व भीड़ एकत्रित करना वर्जित रहेगा।
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