{"_id":"5c91230bbdec22764d26e7d8","slug":"41553015563-palwal-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"सुबह 6 बजे से पहले रात 10 बजे के बाद नहीं बजेगा लाउडस्पीकर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
सुबह 6 बजे से पहले रात 10 बजे के बाद नहीं बजेगा लाउडस्पीकर
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
सुबह 6 बजे से पहले रात 10 बजे के बाद नहीं बजेगा लाउडस्पीकर
पलवल। लोकसभा चुनावों के लिए शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है। जिलाधीश के आदेशानुसार सुबह छह बजे से रात 10 बजे तक ही चलते वाहन में डीजे का प्रयोग और जनसभा में लाउडस्पीकर का प्रयोग कर सकेंगे।
उपायुक्त ने कहा कि लाउड स्पीकर और डीजे के प्रयोग के लिए संबंधित रिटर्निंग अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी या एसडीएम से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। जिलाधीश ने अपने आदेशों में स्पष्ट किया है कि लोकसभा चुनाव के दौरान कोई भी राजनीतिक दल और उम्मीदवार 6 बजे से पहले व रात्रि 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर या डीजे का प्रयोग न करेगा। यदि राजनीतिक दल, उम्मीदवार या अन्य व्यक्ति लाउड स्पीकर व डीजे का प्रयोग चलते वाहन में करना चाहते हैं, तो उन्हें वाहन पंजीकरण नंबर के साथ संबंधित अथॉरिटी से अनुमति लेनी होगी। उन्होंने कहा कि यदि किसी वाहन में बिना किसी अनुमति के लाउड स्पीकर या अन्य सामान का प्रयोग होता पाया गया तो सामान सहित वाहन को जब्त कर लिया जाएगा। लाउड स्पीकर या पब्लिक एड्रेस सिस्टम, डीजे या साउंड एंप्लीफायर के लिए अनुमति संबंधित रिटर्निंग अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी या उपमंडल अधिकारी (ना.) से लेनी होगी। उन्होंने बताया कि इन आदेशों की अनुपालना न होने पर राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और उनके कार्यकर्ताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
पलवल। लोकसभा चुनावों के लिए शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है। जिलाधीश के आदेशानुसार सुबह छह बजे से रात 10 बजे तक ही चलते वाहन में डीजे का प्रयोग और जनसभा में लाउडस्पीकर का प्रयोग कर सकेंगे।
उपायुक्त ने कहा कि लाउड स्पीकर और डीजे के प्रयोग के लिए संबंधित रिटर्निंग अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी या एसडीएम से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। जिलाधीश ने अपने आदेशों में स्पष्ट किया है कि लोकसभा चुनाव के दौरान कोई भी राजनीतिक दल और उम्मीदवार 6 बजे से पहले व रात्रि 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर या डीजे का प्रयोग न करेगा। यदि राजनीतिक दल, उम्मीदवार या अन्य व्यक्ति लाउड स्पीकर व डीजे का प्रयोग चलते वाहन में करना चाहते हैं, तो उन्हें वाहन पंजीकरण नंबर के साथ संबंधित अथॉरिटी से अनुमति लेनी होगी। उन्होंने कहा कि यदि किसी वाहन में बिना किसी अनुमति के लाउड स्पीकर या अन्य सामान का प्रयोग होता पाया गया तो सामान सहित वाहन को जब्त कर लिया जाएगा। लाउड स्पीकर या पब्लिक एड्रेस सिस्टम, डीजे या साउंड एंप्लीफायर के लिए अनुमति संबंधित रिटर्निंग अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी या उपमंडल अधिकारी (ना.) से लेनी होगी। उन्होंने बताया कि इन आदेशों की अनुपालना न होने पर राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और उनके कार्यकर्ताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन