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महिला से छेड़खानी में फंसे मेजर जनरल और कर्नल

Fri, 09 Aug 2013 12:23 AM IST
आशीष वर्मा
आशीष वर्मा Updated Fri, 09 Aug 2013 12:23 AM IST
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molestation case against major general

हरियाणा के पंचकूला में चंडीमंदिर के आर्मी पब्लिक स्कूल में महिला लाइब्रेरियन से छेड़खानी व उसके खिलाफ आपराधिक साजिश रचने के आरोप में मेजर जनरल, कर्नल और स्कूल की पूर्व प्रिंसिपल पर केस चलेगा।

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पंचकूला की अदालत ने तीनों आरोपियों के खिलाफ समन जारी कर उन्हें चार सितंबर को पेश होने को कहा है। अब दोनों आरोपियों को पहले इस मामले में जमानत करवानी होगी, फिर केस का ट्रायल चलेगा।
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आरोप यह भी है कि पीड़िता को धमकी मिली थी कि यदि उसने कैंट एरिया में घुसने की कोशिश की तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। साथ ही कैंट एरिया स्थित बैंक में उसका सैलरी अकाउंट भी बंद कर दिया गया।
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पीड़िता ने जब अपने साथ हुए उत्पीड़न की कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई तो 18 दिन बाद ही उसे नौकरी से निकाल दिया गया।

दाखिल शिकायत के मुताबिक चंडीमंदिर स्थित आर्मी पब्लिक स्कूल में 1995 में इस महिला लाइब्रेरियन की नियुक्ति हुई थी। वह इसी पद पर वर्ष-2011 के आखिरी तक तैनात रही।

इसी दौरान एक दिन आर्मी पब्लिक स्कूल के ऑफिसर इंचार्ज कर्नल कुलदीप सिंह ने लाइब्रेरियन से छेड़खानी की कोशिश की। महिला ने जब इसका विरोध किया तो कर्नल ने नौकरी से निकालने की धमकी दी।

पीड़िता ने प्रिंसिपल पुनीता कंवर से शिकायत की तो प्रिंसिपल ने कर्नल की मौजूदगी में लाइब्रेरियन से अभद्र व्यवहार शुरू कर दिया। पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट और सीबीएसई से भी शिकायत की।

उसके बाद प्रिंसिपल और मेजर जनरल जीपी सिंह (आर्मी पब्लिक स्कूल के चेयरमैन) ने मामले की जांच की और उसमें कर्नल कुलदीप सिंह का बचाव किया। जब स्कूल प्रबंधक से इंसाफ नहीं मिला तो पीड़िता ने 27 फरवरी को पुलिस में शिकायत दी, लेकिन वहां से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद 31 जुलाई 2012 को पीड़िता ने पंचकूला कोर्ट की शरण ली।


अदालत ने कहा कि पीड़िता की ओर से पेश किए गए सुबूत से साफ जाहिर होता है कि आरोपियों ने उसके साथ छेड़खानी की और उसके खिलाफ आपराधिक साजिश रची।

आरोपी मेजर जनरल जीपी सिंह, कर्नल कुलदीप सिंह व पूर्व प्रिंसिपल पुनीता कंवर के खिलाफ आईपीसी 354 (छेड़खानी), 506 (धमकी देना), 509 (महिला को धमकी भरे शब्द कहना), 120 बी (आपराधिक साजिश रचना) के तहत कोर्ट में ट्रायल चलेगा।

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