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कातिलाना हमले के तीन दोषियों को सात साल की सजा

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 11 Oct 2022 01:48 AM IST
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Three convicted of murderous attack sentenced to seven years, Kurukshetra
संवाद न्यूज एजेंसी
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कुरुक्षेत्र। अदालत ने सवा साल पहले नशा मुक्ति केंद्र पर कार्यरत कर्मी पर हथियारों से लैस होकर कातिलाना हमला करने के तीन दोषियों को सात-सात साल की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषियों पर 21-21 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। ये जानकारी जिला उप न्यायवादी संदीप सिंगला ने दी।
बताया कि बलराम वासी लाडवा ने चार जुलाई 2021 को लाडवा थाना में दर्ज शिकायत में बताया था कि वह पिपली-लाडवा रोड पर नशा मुक्ति केंद्र पर कार्यरत है। इस केंद्र में दो जून को अंकित वासी जैनपुर भर्ती हुआ था। इस केंद्र में अंकित पर नशा के चलते सख्ती की गई थी। इसलिए वह उनसे रंजिश रखने लगा था। 22 जून को अंकित की केंद्र से छुट्टी दे दी गई थी।
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तीन-चार जुलाई की रात वह नशा मुक्ति केंद्र कार्यालय के सामने बरामदे में सो रहा था। करीब दो बजे अंकित ने साथी अजय वासी हड़तान और गौरव वासी जैनपुर के साथ हथियारों से उस पर हमला कर दिया था। पुलिस ने शिकायत पर केस दर्ज करके इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था।
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मामले की नियमित सुनवाई अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. अमित गर्ग की अदालत में चल रही थी। अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए सात-सात साल कारावास तथा 21-21 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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