{"_id":"65a9b0fd883418dfa30e1224","slug":"now-ward-restrictions-have-been-done-again-objections-can-be-lodged-up-to-22-of-the-32-wards-created-kurukshetra-news-c-45-1-sknl1005-12329-2024-01-19","type":"story","status":"publish","title_hn":"Kurukshetra News: अब फिर की गई वार्डबंदी, बनाए गए 32 वार्डों को लेकर 22 तक दर्ज कराई जा सकेगी आपत्ति","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Kurukshetra News: अब फिर की गई वार्डबंदी, बनाए गए 32 वार्डों को लेकर 22 तक दर्ज कराई जा सकेगी आपत्ति
विज्ञापन
कुरुक्षेत्र। नगरपरिषद कार्यालय का बाहरी दृश्य। संवाद
कुरुक्षेत्र। धर्मनगरी में अब फिर नई बार्डबंदी की गई है, जिसके तहत शहर को 32 वार्डों में बांटा गया है। एक साल के दौरान यह दूसरी बार की गई वार्डबंदी है। अभी पहलेे की गई वार्डबंदी के आरोपों के चलते फैसला नहीं हो पाया है, लेकिन अब नए सिरे से की गई वार्ड बंदी को लेकर भी 22 जनवरी तक आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी।
बता दें कि अब तक शहर 31 वार्ड में बंटा था, लेकिन अब पिपली भी नगर पालिका में शामिल किया गया तो वहीं जनसंख्या भी बढ़ी है। ऐसे में स्थानीय निकाय की ओर से शहर को अब 32 वार्ड में बांटा गया है। इस संबंध में हाल ही में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। पहले की गई वार्डबंदी मनमाने तरीके से बनाए जाने के आरोप लगे थे। एक ही साथ व परिवार को अलग-अलग वार्ड में दिखाया गया था। इसके साथ ही कई अन्य प्रकार के आरोप भी लगे थे और अभी भी यह मामला पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में विचाराधीन है और मई माह में इस पर फिर सुनवाई होनी है। वहीं अब फिर नई वार्ड बंदी को लेकर विरोध के स्वर सामने आने लगे हैं। हालांकि अभी नई वार्डबंदी पर आपत्ति जताने के लिए चार दिन बाकी है, लेकिन आशंका जताई जाने लगी है कि इस बार फिर नगर परिषद आरोपों के घेरे में होगी।
12 जनवरी को जारी की गई अधिसूचना : नरवाल
नगर परिषद थानेसर के कार्यकारी अधिकारी देवेंद्र नरवाल ने कहा कि आयुक्त एवं सचिव हरियाणा सरकार शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा नगर परिषद थानेसर के वार्डों के परिसीमन के लिए नगर पालिका वार्ड परिसीमन नियमावली 1977 के नियम-नौ के उपबंधों के अनुसरण में प्राथमिक अधिसूचना 12 जनवरी को जारी कर दी गई है।
विज्ञापन
इस अधिसूचना के राजपत्र के प्रकाशन की तिथि से 10 दिन की अवधि समाप्ति तक ( 22 जनवरी 2024) से पूर्व, आपत्तियों अथवा सुझाव यदि कोई हो, आमंत्रित किए जाने हैं, जो कि उपायुक्त कार्यालय में दर्ज करवाए जा सकते हैं। निर्धारित तिथि के बाद आपत्ति व सुझाव स्वीकार नहीं किए जाएगें। अधिसूचना की प्रति जिला नगर आयुक्त एवं प्रशासक नगर परिषद थानेसर, उपमंडल अधिकारी (ना) थानेसर, तहसीलदार थानेसर, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी थानेसर, सचिव मार्केट कमेटी थानेसर, नगर परिषद थानेसर कार्यालय के नोटिस बोर्ड एवं जिला कुरुक्षेत्र की वेबसाइट कुरुक्षेत्रा.जीओवी.इन पर भी उपलब्ध है।
विज्ञापन
बता दें कि अब तक शहर 31 वार्ड में बंटा था, लेकिन अब पिपली भी नगर पालिका में शामिल किया गया तो वहीं जनसंख्या भी बढ़ी है। ऐसे में स्थानीय निकाय की ओर से शहर को अब 32 वार्ड में बांटा गया है। इस संबंध में हाल ही में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। पहले की गई वार्डबंदी मनमाने तरीके से बनाए जाने के आरोप लगे थे। एक ही साथ व परिवार को अलग-अलग वार्ड में दिखाया गया था। इसके साथ ही कई अन्य प्रकार के आरोप भी लगे थे और अभी भी यह मामला पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में विचाराधीन है और मई माह में इस पर फिर सुनवाई होनी है। वहीं अब फिर नई वार्ड बंदी को लेकर विरोध के स्वर सामने आने लगे हैं। हालांकि अभी नई वार्डबंदी पर आपत्ति जताने के लिए चार दिन बाकी है, लेकिन आशंका जताई जाने लगी है कि इस बार फिर नगर परिषद आरोपों के घेरे में होगी।
विज्ञापन
12 जनवरी को जारी की गई अधिसूचना : नरवाल
नगर परिषद थानेसर के कार्यकारी अधिकारी देवेंद्र नरवाल ने कहा कि आयुक्त एवं सचिव हरियाणा सरकार शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा नगर परिषद थानेसर के वार्डों के परिसीमन के लिए नगर पालिका वार्ड परिसीमन नियमावली 1977 के नियम-नौ के उपबंधों के अनुसरण में प्राथमिक अधिसूचना 12 जनवरी को जारी कर दी गई है।
विज्ञापन
इस अधिसूचना के राजपत्र के प्रकाशन की तिथि से 10 दिन की अवधि समाप्ति तक ( 22 जनवरी 2024) से पूर्व, आपत्तियों अथवा सुझाव यदि कोई हो, आमंत्रित किए जाने हैं, जो कि उपायुक्त कार्यालय में दर्ज करवाए जा सकते हैं। निर्धारित तिथि के बाद आपत्ति व सुझाव स्वीकार नहीं किए जाएगें। अधिसूचना की प्रति जिला नगर आयुक्त एवं प्रशासक नगर परिषद थानेसर, उपमंडल अधिकारी (ना) थानेसर, तहसीलदार थानेसर, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी थानेसर, सचिव मार्केट कमेटी थानेसर, नगर परिषद थानेसर कार्यालय के नोटिस बोर्ड एवं जिला कुरुक्षेत्र की वेबसाइट कुरुक्षेत्रा.जीओवी.इन पर भी उपलब्ध है।