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Kurukshetra News: गलत संपत्ति दिखाने पर धोखाधड़ी में प्राथमिकी
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कुरुक्षेत्र। अदालत में जमानत के बंधपत्र के माध्यम से बिना मिल्कियत की संपत्ति दर्ज करवाने के मामले में पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की है। यह कार्रवाई अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, पॉक्सो एक्ट) के आदेश पर की गई है।
मामला चंद्रपति बनाम हरियाणा राज्य से जुड़ा है। अदालत में चंद्रपति निवासी गांव घराड़सी ने आवेदन देकर 80 हजार रुपये की जमानत राशि जमा करने की अनुमति मांगी थी। यह राशि रामपाल निवासी गांव बारना द्वारा आरोपी आशीष कुमार की जमानत के लिए प्रस्तुत किए गए जमानती बंधपत्र से संबंधित थी।
अदालत में पेश दस्तावेजों से सामने आया कि रामपाल ने जमानत बंधपत्र में जिस प्लॉट को अपनी संपत्ति बताया था, वह प्लॉट वह पहले ही वर्ष 2007 में सुखदेव चंद को बेच चुका था। इसके बाद उक्त संपत्ति कई हाथों से होते हुए चंद्रपति के पास पहुंच गई। अदालत ने पाया कि आठ फरवरी 2023 को जमानत बंधपत्र दाखिल करते समय रामपाल उक्त प्लॉट का मालिक नहीं था।
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अदालत ने चंद्रपति को 80 हजार रुपये की जमानत राशि जमा करने की अनुमति देते हुए संपत्ति को मुक्त करने के आदेश दिए। साथ ही अदालत ने गलत स्वामित्व दर्शाकर जमानती बंधपत्र पेश करने के मामले में रामपाल के खिलाफ मामला दर्ज करने के निर्देश थाना शहर थानेसर को दिए। पुलिस चौकी सेक्टर-सात द्वारा अदालत के आदेश की जांच के बाद प्रथम दृष्टया धोखाधड़ी का मामला पाया गया।
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मामला चंद्रपति बनाम हरियाणा राज्य से जुड़ा है। अदालत में चंद्रपति निवासी गांव घराड़सी ने आवेदन देकर 80 हजार रुपये की जमानत राशि जमा करने की अनुमति मांगी थी। यह राशि रामपाल निवासी गांव बारना द्वारा आरोपी आशीष कुमार की जमानत के लिए प्रस्तुत किए गए जमानती बंधपत्र से संबंधित थी।
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अदालत में पेश दस्तावेजों से सामने आया कि रामपाल ने जमानत बंधपत्र में जिस प्लॉट को अपनी संपत्ति बताया था, वह प्लॉट वह पहले ही वर्ष 2007 में सुखदेव चंद को बेच चुका था। इसके बाद उक्त संपत्ति कई हाथों से होते हुए चंद्रपति के पास पहुंच गई। अदालत ने पाया कि आठ फरवरी 2023 को जमानत बंधपत्र दाखिल करते समय रामपाल उक्त प्लॉट का मालिक नहीं था।
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अदालत ने चंद्रपति को 80 हजार रुपये की जमानत राशि जमा करने की अनुमति देते हुए संपत्ति को मुक्त करने के आदेश दिए। साथ ही अदालत ने गलत स्वामित्व दर्शाकर जमानती बंधपत्र पेश करने के मामले में रामपाल के खिलाफ मामला दर्ज करने के निर्देश थाना शहर थानेसर को दिए। पुलिस चौकी सेक्टर-सात द्वारा अदालत के आदेश की जांच के बाद प्रथम दृष्टया धोखाधड़ी का मामला पाया गया।