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किसानों को मिलेगा सोलर वाटर पंप पर 75 प्रतिशत अनुदान
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केंद्र व राज्य सरकार की ओर से किसानों को 3 एचपी क्षमता के सोलर वाटर पंप पर 75 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। इस चरण में पहले आओ पहले पाओ के आधार पर सरकार द्वारा प्रदेश में 3290 सोलर पंप लगाने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे है। इसके लिए केवल वही किसान पात्र होंगे जो सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करेगा। इसके लिए किसान के पास अपनी कृषि भूमि का मालिकाना हक होना चाहिए। इसके अलावा बिजली का कनेक्शन न हो और किसान अपने क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली जैसे टपका, फव्वारा सिंचाई या भूमिगत पाइपलाइन का प्रयोग करता हो। ये जानकारी एडीसी अखिल पिलानी ने दी।
उन्होंने कहा कि सोलर वाटर पंप लगाने के लिए किसान सरल पोर्टल पर 3 नवंबर से आवेदन कर सकते हैं। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग की ओर से प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान के तहत किसानों को ये अनुदान दिया जा रहा है। किसान को आवेदन करते समय ही 25 प्रतिशत ऑन लाइन जमा कराना होगा। किसान अधिकृत अंत्योदय सरल केन्द्र व अटल सेवा केंद्र के माध्यम से सरल हरियाणा जीओवी इन वेबसाइट पर आवेदन कर सकता है। इस आवेदन करने के लिए परिवार पहचान पत्र, कृषि भूमि की जमाबंदी, सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, स्वयं सत्यापित घोषणा पत्र आदि दस्तावेजों की आवश्यकता है।
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उन्होंने कहा कि सोलर वाटर पंप लगाने के लिए किसान सरल पोर्टल पर 3 नवंबर से आवेदन कर सकते हैं। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग की ओर से प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान के तहत किसानों को ये अनुदान दिया जा रहा है। किसान को आवेदन करते समय ही 25 प्रतिशत ऑन लाइन जमा कराना होगा। किसान अधिकृत अंत्योदय सरल केन्द्र व अटल सेवा केंद्र के माध्यम से सरल हरियाणा जीओवी इन वेबसाइट पर आवेदन कर सकता है। इस आवेदन करने के लिए परिवार पहचान पत्र, कृषि भूमि की जमाबंदी, सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, स्वयं सत्यापित घोषणा पत्र आदि दस्तावेजों की आवश्यकता है।
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