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Kurukshetra News: नगर परिषद वार्ड बंदी से संबंधित दावे व आपत्तियां 22 तक

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 16 Jan 2024 04:45 AM IST
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Claims and objections related to Municipal Council ward closure till 22
कुरुक्षेत्र। नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी देवेंद्र नरवाल।
कुरुक्षेत्र। नगर परिषद थानेसर के कार्यकारी अधिकारी देवेंद्र नरवाल ने कहा कि आयुक्त एवं सचिव हरियाणा सरकार शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा नगर परिषद थानेसर के वार्डों के परिसीमन हेतु हरियाणा नगर पालिका वार्ड परिसीमन नियमावली 1977 के नियम-9 के उपबंधों के अनुसरण में प्राथमिक अधिसूचना जारी कर दी गई है।
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इस अधिसूचना के राजपत्र के प्रकाशन की तिथि से 10 दिन की अवधि समाप्ति तक (22 जनवरी ) से पूर्व, आपत्तियों अथवा सुझाव यदि कोई हो, आमंत्रित किए जाने हैं। जो कि उपायुक्त कार्यालय में दर्ज करवाए जा सकते हैं। निर्धारित तिथि के बाद आपत्ति व सुझाव स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अधिसूचना की प्रति जिला नगर आयुक्त कुरुक्षेत्र एवं प्रशासक नगर परिषद थानेसर, उपमंडल अधिकारी (नागरिक) थानेसर, तहसीलदार थानेसर, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी थानेसर, सचिव मार्केट कमेटी थानेसर, नगर परिषद थानेसर कार्यालय के नोटिस बोर्ड व जिला कुरुक्षेत्र की वेबसाइट कुरुक्षेत्रा.जीओवी.इन पर भी उपलब्ध है।
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