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आपकी बेटी-हमारी बेटी योजना वरदान
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संवाद न्यूज एजेंसी
कुरुक्षेत्र। उपायुक्त मुकुल कुमार ने कहा कि आपकी बेटी-हमारी बेटी लड़कियों के कल्याण के चलाई जा रही एक महत्वपूर्ण योजना है। आज के दौर में भी लड़कियों को लेकर कुछ लोगों में नकारात्मक सोच है। आज भी भ्रूण लिंग जांच व कन्या भ्रूण हत्या जैसे आपराधिक मामले सामने आते हैं। जिसके कारण लड़की तथा लड़कों का अनुपात में काफी अंतर है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार की ओर से आपकी बेटी-हमारी बेटी योजना चलाई जा रही है।
उपायुक्त ने अपने कार्यालय में बातचीत करते हुए कहा कि इस योजना का उद्देश्य राज्य में भ्रूण लिंग जांच व कन्या भ्रूण हत्या को रोकना है, अल्ट्रासाउंड का प्रयोग केवल बच्चे के विकास पर निगरानी के लिए ही किया जा सकता है। उन्होंने बताया शिशु लिंगानुपात को बढ़ाना और बालिकाओं को शिक्षा के उचित अवसर प्रदान करना इस स्कीम का उद्देश्य है।
इस योजना के अंतर्गत हरियाणा कि उन सभी लड़कियों को जो 22 जनवरी 2015 को या उसके बाद जन्मी हैं, उनका 21 हजार रुपये का बीमा कराया जाता है। जो बेटी के 18 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद उनको प्रदान किया जाता है। अनुसूचित जाति या बीपीएल परिवार चाहे वह परिवार किसी भी जाति से संबंध रखता हो, उसे यह लाभ पहली बेटी के जन्म पर ही दिया जाता है। इसके अलावा यदि किसी परिवार मे दूसरी या तीसरी बेटी का जन्म होता है तो भी ये लाभ दिया जाता है।उन्होंने कहा कि दूसरी या तीसरी बेटी होने पर यह लाभ सभी वर्गों के लोगों को दिया जाता है।
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कुरुक्षेत्र। उपायुक्त मुकुल कुमार ने कहा कि आपकी बेटी-हमारी बेटी लड़कियों के कल्याण के चलाई जा रही एक महत्वपूर्ण योजना है। आज के दौर में भी लड़कियों को लेकर कुछ लोगों में नकारात्मक सोच है। आज भी भ्रूण लिंग जांच व कन्या भ्रूण हत्या जैसे आपराधिक मामले सामने आते हैं। जिसके कारण लड़की तथा लड़कों का अनुपात में काफी अंतर है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार की ओर से आपकी बेटी-हमारी बेटी योजना चलाई जा रही है।
उपायुक्त ने अपने कार्यालय में बातचीत करते हुए कहा कि इस योजना का उद्देश्य राज्य में भ्रूण लिंग जांच व कन्या भ्रूण हत्या को रोकना है, अल्ट्रासाउंड का प्रयोग केवल बच्चे के विकास पर निगरानी के लिए ही किया जा सकता है। उन्होंने बताया शिशु लिंगानुपात को बढ़ाना और बालिकाओं को शिक्षा के उचित अवसर प्रदान करना इस स्कीम का उद्देश्य है।
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इस योजना के अंतर्गत हरियाणा कि उन सभी लड़कियों को जो 22 जनवरी 2015 को या उसके बाद जन्मी हैं, उनका 21 हजार रुपये का बीमा कराया जाता है। जो बेटी के 18 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद उनको प्रदान किया जाता है। अनुसूचित जाति या बीपीएल परिवार चाहे वह परिवार किसी भी जाति से संबंध रखता हो, उसे यह लाभ पहली बेटी के जन्म पर ही दिया जाता है। इसके अलावा यदि किसी परिवार मे दूसरी या तीसरी बेटी का जन्म होता है तो भी ये लाभ दिया जाता है।उन्होंने कहा कि दूसरी या तीसरी बेटी होने पर यह लाभ सभी वर्गों के लोगों को दिया जाता है।
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