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नए वाहन खरीदने वालों के लिए बुरी खबर
कैथल
Updated Sat, 16 Nov 2013 09:30 AM IST
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गोहाना रैली में खजाने पर पड़े बोझ को पूरा करने की सरकार ने शायद पहले ही तैयारी कर ली थी। तभी तो 31 अक्तूबर को ही सभी वाहन रजिस्ट्रेशन अथारिटी को पत्र जारी कर रोड टैक्स वसूले जाने के लिए आदेश जारी कर दिए गए। परिवहन आयुक्त हरियाणा ने प्रदेश के सभी एसडीएम कम मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी को 31 अक्तूबर को पत्र जारी किया है, जिसमें नई रोड टैक्स की प्रस्तावित दरों की जानकारी दी गई है।
हालांकि इस पत्र के प्रस्तावों को लागू करने की समय सीमा अभी तय नहीं की गई है मगर माना यह जा रहा है कि जब ये प्रस्ताव आए हैं तो ये लागू भी जरूर होंगे। पत्र के अनुसार अब मोटरसाइकिल और कार की रजिस्ट्रेशन करवाते वक्त वाहन की कीमत का 20 प्रतिशत रोड टैक्स के रूप में देना होगा।
यदि आप छह लाख रुपये की कार खरीद रहे हैं तो रोड टैक्स के रूप में आपको एक लाख 20 हजार रुपये और खर्च करने होंगे। इसी तरह 50 हजार रुपये के मोटरसाइकिल पर दस हजार रुपये रोड टैक्स लगेगा। इसी तरह ट्रक, रोड रोलर, क्रेन, डंपर, कंक्रीट मिक्सर या निर्माण कार्य में काम आने वाले किसी वाहन की चेसिज खरीदने पर कीमत का 30 प्रतिशत और बॉडी समेत खरीदने पर 20 प्रतिशत रोड टैक्स लगेगा।
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परिवहन आयुक्त के इसी पत्र के अनुसार प्राइवेट सर्विस व्हीकल और स्टेज कैरीज वाहनों के पंजीकरण के समय सात लाख 50 हजार रुपये एकमुश्त या 75 हजार रुपये हर साल टैक्स देना होगा। शिक्षण संस्थानों के वाहनों से भी टैक्स के रूप में दो लाख रुपये एक मुश्त या 20 हजार प्रति वर्ष टैक्स के रूप में वसूले जाने का प्रस्ताव है।
गुड्स करियर वाहन, जिनमें कृषि कार्य में प्रयोग न होने वाले ट्रैक्टर ट्रालियां शामिल हैं, को भी नए प्रस्तावों के लागू होने के बाद 10 लाख रुपये एकमुश्त या एक लाख रुपये हर साल टैक्स देना होगा।
इस समय ये हैं टैक्स की दरें
वाहन पंजीकरण के वक्त फिलहाल छह लाख रुपये तक की कार और चौपहिया वाहन की कीमत का तीन प्रतिशत, छह लाख से ज्यादा और 10 लाख तक के वाहन के लिए छह प्रतिशत और दस से ज्यादा और 20 लाख रुपये तक के वाहन पर आठ प्रतिशत रोड टैक्स वसूल किया जाता है।
मोटर साइकिल के मामले में यदि कीमत 60 हजार रुपये तक है तो कीमत का 4 प्रतिशत टैक्स लगता है। इसी तरह यदि कीमत 60 हजार से अधिक है तो 6 प्रतिशत रोड टैक्स लिया जाता है।
फिलहाल पुराने रेट पर वाहन पंजीकरण
एसडीएम राजीव मेहता ने माना कि उनके कार्यालय को परिवहन विभाग की ओर से गजट नोटिफिकेशन के प्रस्ताव की प्रति मिली है, लेकिन नए रेट लागू करने के आदेश अभी नहीं आए हैं। इसलिए पुराने रेटों के अनुसार ही टैक्स लेकर वाहनों का पंजीकरण किया जा रहा है।
इनेलो ने की प्रस्ताव की निंदा
गुहला के पूर्व विधायक और इनेलो के वरिष्ठ नेता बूटा सिंह ने प्रदेश सरकार इस प्रस्ताव की कड़े शब्दों में निंदा की है। उन्होंने कहा कि किसानों के नाम की राजनीति करने वाली सरकार ने नॉन एग्रीकल्चर व्हीकल का बहाना बनाकर ट्रैक्टर पर भी दस लाख रुपये का भारी भरकम टैक्स थोपने का प्रस्ताव किया है।
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हालांकि इस पत्र के प्रस्तावों को लागू करने की समय सीमा अभी तय नहीं की गई है मगर माना यह जा रहा है कि जब ये प्रस्ताव आए हैं तो ये लागू भी जरूर होंगे। पत्र के अनुसार अब मोटरसाइकिल और कार की रजिस्ट्रेशन करवाते वक्त वाहन की कीमत का 20 प्रतिशत रोड टैक्स के रूप में देना होगा।
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यदि आप छह लाख रुपये की कार खरीद रहे हैं तो रोड टैक्स के रूप में आपको एक लाख 20 हजार रुपये और खर्च करने होंगे। इसी तरह 50 हजार रुपये के मोटरसाइकिल पर दस हजार रुपये रोड टैक्स लगेगा। इसी तरह ट्रक, रोड रोलर, क्रेन, डंपर, कंक्रीट मिक्सर या निर्माण कार्य में काम आने वाले किसी वाहन की चेसिज खरीदने पर कीमत का 30 प्रतिशत और बॉडी समेत खरीदने पर 20 प्रतिशत रोड टैक्स लगेगा।
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परिवहन आयुक्त के इसी पत्र के अनुसार प्राइवेट सर्विस व्हीकल और स्टेज कैरीज वाहनों के पंजीकरण के समय सात लाख 50 हजार रुपये एकमुश्त या 75 हजार रुपये हर साल टैक्स देना होगा। शिक्षण संस्थानों के वाहनों से भी टैक्स के रूप में दो लाख रुपये एक मुश्त या 20 हजार प्रति वर्ष टैक्स के रूप में वसूले जाने का प्रस्ताव है।
गुड्स करियर वाहन, जिनमें कृषि कार्य में प्रयोग न होने वाले ट्रैक्टर ट्रालियां शामिल हैं, को भी नए प्रस्तावों के लागू होने के बाद 10 लाख रुपये एकमुश्त या एक लाख रुपये हर साल टैक्स देना होगा।
इस समय ये हैं टैक्स की दरें
वाहन पंजीकरण के वक्त फिलहाल छह लाख रुपये तक की कार और चौपहिया वाहन की कीमत का तीन प्रतिशत, छह लाख से ज्यादा और 10 लाख तक के वाहन के लिए छह प्रतिशत और दस से ज्यादा और 20 लाख रुपये तक के वाहन पर आठ प्रतिशत रोड टैक्स वसूल किया जाता है।
मोटर साइकिल के मामले में यदि कीमत 60 हजार रुपये तक है तो कीमत का 4 प्रतिशत टैक्स लगता है। इसी तरह यदि कीमत 60 हजार से अधिक है तो 6 प्रतिशत रोड टैक्स लिया जाता है।
फिलहाल पुराने रेट पर वाहन पंजीकरण
एसडीएम राजीव मेहता ने माना कि उनके कार्यालय को परिवहन विभाग की ओर से गजट नोटिफिकेशन के प्रस्ताव की प्रति मिली है, लेकिन नए रेट लागू करने के आदेश अभी नहीं आए हैं। इसलिए पुराने रेटों के अनुसार ही टैक्स लेकर वाहनों का पंजीकरण किया जा रहा है।
इनेलो ने की प्रस्ताव की निंदा
गुहला के पूर्व विधायक और इनेलो के वरिष्ठ नेता बूटा सिंह ने प्रदेश सरकार इस प्रस्ताव की कड़े शब्दों में निंदा की है। उन्होंने कहा कि किसानों के नाम की राजनीति करने वाली सरकार ने नॉन एग्रीकल्चर व्हीकल का बहाना बनाकर ट्रैक्टर पर भी दस लाख रुपये का भारी भरकम टैक्स थोपने का प्रस्ताव किया है।