{"_id":"6ad3e6258f99680d070d53b8","slug":"personal-mobile-phones-and-laptops-cannot-be-connected-to-the-cctv-systems-in-child-care-institutions-karnal-news-c-18-knl1018-1014615-2026-10-18","type":"story","status":"publish","title_hn":"Karnal News: बाल संस्थानों में सीसीटीवी से नहीं जोड़ सकेंगे निजी मोबाइल-लैपटॉप","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Karnal News: बाल संस्थानों में सीसीटीवी से नहीं जोड़ सकेंगे निजी मोबाइल-लैपटॉप
विज्ञापन
करनाल। बाल देखभाल संस्थानों में बच्चों की निजता और सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं हो सकेगा। हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सीसीटीवी निगरानी व्यवस्था को लेकर वैधानिक निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत संस्थानों के सीसीटीवी सिस्टम को निजी मोबाइल फोन और लैपटॉप से जोड़ने पर रोक लगा दी गई है। फुटेज देखने, डाउनलोड करने और साझा करने की प्रक्रिया भी नियंत्रित होगी।
आयोग ने महिला एवं बाल विकास विभाग, सभी उपायुक्त और जिला बाल संरक्षण अधिकारियों से 15 दिन के भीतर अनुपालना रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि शौचालय, स्नानघर और कपड़े बदलने वाले स्थानों के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
भविष्य में निरीक्षण के दौरान उपकरणों, लाइव और रिकॉर्डेड फुटेज तक पहुंच रखने वाले व्यक्तियों, पासवर्ड सुरक्षा, रिमोट एक्सेस और रिकॉर्डिंग के सुरक्षित भंडारण की जांच होगी। बालिकाओं से संबंधित संस्थानों में विशेष सुरक्षा उपायों के पालन पर भी ध्यान दिया जाएगा। ब्यूरो
विज्ञापन
विज्ञापन
आयोग ने महिला एवं बाल विकास विभाग, सभी उपायुक्त और जिला बाल संरक्षण अधिकारियों से 15 दिन के भीतर अनुपालना रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि शौचालय, स्नानघर और कपड़े बदलने वाले स्थानों के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
विज्ञापन
भविष्य में निरीक्षण के दौरान उपकरणों, लाइव और रिकॉर्डेड फुटेज तक पहुंच रखने वाले व्यक्तियों, पासवर्ड सुरक्षा, रिमोट एक्सेस और रिकॉर्डिंग के सुरक्षित भंडारण की जांच होगी। बालिकाओं से संबंधित संस्थानों में विशेष सुरक्षा उपायों के पालन पर भी ध्यान दिया जाएगा। ब्यूरो
विज्ञापन