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Karnal News: ऑटो शोरूम में आग से नुकसान की भरपाई के आदेश
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करनाल। चार साल पहले एक ऑटो शोरूम में लगी आग के मामले में जब बीमा कंपनी ने शोरूप संचालक को क्लेम देने से इनकार किया तो मामला जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में पहुंचा। आयोग ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला उपभोक्ता के पक्ष में सुनाया। बीमा कंपनी को 28 लाख 69 हजार 243 रुपये के नुकसान की भरपाई करने के साथ साथ 25 हजार रुपये हर्जाना और 11 हजार रुपये वाद व्यय देने का आदेश दिया है।
इंद्री क्षेत्र के रिंडल गांव निवासी राजीव कुमार का लाडवा करनाल रोड पर अमर ऑटो के नाम से शोरूम है, जिसका उन्होंने वर्ष 2012 में एसबीआई जनरल इश्योरेंस से बीमा भी कराया था। बताते हैं कि 2 दिसंबर, 2021 को ऑटो शोरूम में आग लग गई। जिसमें सात नई बाइक सहित अन्य सामान भी जल गया। जिसकी कीमत मौके पर करीब 1.50 करोड़ रुपये बताई जा रही थी। आग लगने की वजह शाॅर्ट सर्किट बताई गई थी। बीमाधारक ने सारे अभिलेख उपलब्ध कराते हुए क्लेम मांगा लेकिन बीमा कंपनी ने कई कमियां बताकर क्लेम देने से मना कर दिया।
इसके बाद शोरूम संचालक ने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग करनाल में याचिका दायर की। आयोग के अध्यक्ष जसवंत सिंह, सदस्य नारू अग्रवाल व सर्वजीत कौर ने दोनों पक्षों की बात सुनी और फैसला उपभोक्ता के हक में सुनाया। आयोग ने आदेश दिया कि बीमा कंपनी, जांच में जो वास्तविक नुकसान पाया गया 28 लाख, 69 हजार 243 रुपये याचिका दायर होने की तिथि 27 अप्रैल, 2022 से नौ प्रतिशत ब्याज के साथ वापस करे। इसके साथ ही याची को 25 हजार रुपये हर्जाना व 11 हजार रुपये वाद व्यय का भी भुगतान करे।
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इंद्री क्षेत्र के रिंडल गांव निवासी राजीव कुमार का लाडवा करनाल रोड पर अमर ऑटो के नाम से शोरूम है, जिसका उन्होंने वर्ष 2012 में एसबीआई जनरल इश्योरेंस से बीमा भी कराया था। बताते हैं कि 2 दिसंबर, 2021 को ऑटो शोरूम में आग लग गई। जिसमें सात नई बाइक सहित अन्य सामान भी जल गया। जिसकी कीमत मौके पर करीब 1.50 करोड़ रुपये बताई जा रही थी। आग लगने की वजह शाॅर्ट सर्किट बताई गई थी। बीमाधारक ने सारे अभिलेख उपलब्ध कराते हुए क्लेम मांगा लेकिन बीमा कंपनी ने कई कमियां बताकर क्लेम देने से मना कर दिया।
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इसके बाद शोरूम संचालक ने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग करनाल में याचिका दायर की। आयोग के अध्यक्ष जसवंत सिंह, सदस्य नारू अग्रवाल व सर्वजीत कौर ने दोनों पक्षों की बात सुनी और फैसला उपभोक्ता के हक में सुनाया। आयोग ने आदेश दिया कि बीमा कंपनी, जांच में जो वास्तविक नुकसान पाया गया 28 लाख, 69 हजार 243 रुपये याचिका दायर होने की तिथि 27 अप्रैल, 2022 से नौ प्रतिशत ब्याज के साथ वापस करे। इसके साथ ही याची को 25 हजार रुपये हर्जाना व 11 हजार रुपये वाद व्यय का भी भुगतान करे।
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