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Karnal News: बिजली बिल पर माफ होगा ब्याज
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संवाद न्यूज एजेंसी
करनाल। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम की ओर से उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए 11 मई से बिजली बिल पर ब्याज माफी योजना शुरू की गई है।
इस योजना का लाभ उपभोक्ता 11 नवंबर तक उठा सकते हैं। यदि उपभोक्ता बकाया बिल का भुगतान एकमुश्त करता है तो उसे बिल पर 10 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। करनाल परिचालन परिमंडल के अधीक्षक अभियंता नसीब सिंह ने बताया कि इस योजना के तहत ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में स्थित सभी निजी उपभोक्ता श्रेणियों, कृषि श्रेणी, सरकारी, नगर पालिका, ग्राम पंचायत, राज्य सरकार एवं अन्य पब्लिक सर्विस यूटिलिटी, औद्योगिक और अन्य श्रेणियों के जुड़े उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिलेगा। यह योजना ऐसे उपभोक्ताओं के लिए वैध है जो 31 अगस्त 2024 तक बिजली निगम के डिफॉल्टर थे और अभी भी डिफॉल्टर हैं।
उन्होंने बताया कि इस योजना के अनुसार एकमुश्त भुगतान पर पात्र सभी घरेलू एवं कृषि उपभोक्ताओं को मूल राशि पर 10 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट दी जाएगी और पूरा ब्याज माफ किया जाएगा।
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करनाल। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम की ओर से उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए 11 मई से बिजली बिल पर ब्याज माफी योजना शुरू की गई है।
इस योजना का लाभ उपभोक्ता 11 नवंबर तक उठा सकते हैं। यदि उपभोक्ता बकाया बिल का भुगतान एकमुश्त करता है तो उसे बिल पर 10 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। करनाल परिचालन परिमंडल के अधीक्षक अभियंता नसीब सिंह ने बताया कि इस योजना के तहत ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में स्थित सभी निजी उपभोक्ता श्रेणियों, कृषि श्रेणी, सरकारी, नगर पालिका, ग्राम पंचायत, राज्य सरकार एवं अन्य पब्लिक सर्विस यूटिलिटी, औद्योगिक और अन्य श्रेणियों के जुड़े उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिलेगा। यह योजना ऐसे उपभोक्ताओं के लिए वैध है जो 31 अगस्त 2024 तक बिजली निगम के डिफॉल्टर थे और अभी भी डिफॉल्टर हैं।
उन्होंने बताया कि इस योजना के अनुसार एकमुश्त भुगतान पर पात्र सभी घरेलू एवं कृषि उपभोक्ताओं को मूल राशि पर 10 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट दी जाएगी और पूरा ब्याज माफ किया जाएगा।
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