{"_id":"5e790cd48ebc3e76cc27b35e","slug":"corona-alert-karnal-lockdown-karnal-news-knl260864150","type":"story","status":"publish","title_hn":"कोरोना अलर्ट- करनाल भी लॉक डाउन.. अब सभी घर ही रहें, बिना वाजिब कारण घर से बाहर निकले तो होगी कार्रवाई","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
कोरोना अलर्ट- करनाल भी लॉक डाउन.. अब सभी घर ही रहें, बिना वाजिब कारण घर से बाहर निकले तो होगी कार्रवाई
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प्रदेश में सात जिलों के बाद अब हरियाणा सरकार ने करनाल जिले को भी लॉक डाउन कर दिया है। 31 मार्च तक लोगों को अपने घर में ही रहना होगा। बिना वाजिब कारण के यदि कोई घर से बाहर निकला तो उसके खिलाफ धारा 144 का उल्लंघन के तक सख्त कार्यवाही होगी। जरूरत की चीजों जैसे करियाना स्टोर व उनके सप्लायर, सब्जी मंडी, मीट शॉप, शराब के ठेके, पेट्रोल पंप, मेडिकल स्टोर, अस्पताल और सभी गैस एजेंसी खुली रहेगी। इसके साथ ही बैंक की ब्रांच खुलेंगी, लेकिन वहां पर ज्यादा कर्मचारी तैनात नहीं हो सकेंगे, केवल एटीएम मशीनें चलाई जा सकें, वे ही स्टाफ तैनात होगा। इसके अतिरिक्त, कोई भी प्राईवेट वाहन, सरकारी वाहन, आटो और ई-रिक्शा चलाने की अनुमति नहीं है। जो भी जरूरत का सामान लाने वाला वाहन होगा, सिर्फ उसको अनुमति रहेगी और जिले में कहीं पर भी कोई रेहड़ी-फड़ी नहीं लग पाएगी। सरकार के आदेशों के बाद सोमवार देर शाम डीसी निशांत कुमार यादव और एसपी सुरेंद्र सिंह भौरिया ने लघु सचिवालय में प्रैसवार्ता कर यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकारी योजनाओं से जरूरतमंदों को इस बंदी के दिनों में आर्थिक मदद भी मिलेगी। डीसी ने बताया कि 31 मार्च के दौरान दोबारा से जिले की समीक्षा की जाएगी और इसके बाद ही फैसला लिया जाएगा कि लाक डाउन को बढ़ाया जाएगा या हटाया जाएगा।
सीमाएं सील, एक व्यक्ति एक बार ही घर से बाहर जाएगा
डीसी ने बताया कि सभी जरूरत की चीजों की बिक्री खुली रहेगी, परंतु अन्य सभी चीजों पर पहले की तरह प्रतिबंध रहेगा। जिले की अन्य प्रदेश से लगने वाली सीमाओं को सील कर दिया गया है। ये दोनों मेरठ रोड और शेरगढ़ टापू हैं। लोगों को घरों में रहने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, यदि कोई अनुपालना नहीं करेगा तो कानून के अनुसार उन पर कार्यवाही की जाएगी। जरूरी चीज के लिए एक व्यक्ति एक बार ही घर से बाहर जा सकता है।
जानिए... योजनाओं से कैसे मिलेगी आर्थिक मदद-
1. बीपीएल परिवार के लोगों को अप्रैल मास का राशन डिपो पर मुफ्त मिलेगा और प्रति माह 4500 रुपये दिए जाएंगे।
2. ऐसे परिवार, जो मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना में रजिस्टर्ड है, उन्हें 31 मार्च तक 2000 रुपये उनके खाते में भेजने की सीएम की घोषणा है। योजना के तहत 6 हजार रुपये वार्षिक दिए जाते हैं, 4 हजार रुपये पहले ही उनके खाते में दिए जा चुके हैं।
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3. हरियाणा श्रम निर्माण बोर्ड के पंजीकृत को भी सरकार की ओर से 4500 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा और यह राशि एक हजार रुपये सप्ताह दी जाएगी। पहले सप्ताह की राशि 30 मार्च होगी।
4. ऐसे डेली वेजिज यानी प्रतिदिन दिहाड़ी, रेहड़ी व फड़ी लगाने वालों को भी सरकार की ओर से आर्थिक सहायता दी जाएगी।
जिनका कहीं नाम पंजीकृत नहीं, उनका डीसी कराएंगे
डीसी के अनुसार, जिनका नाम किसी भी योजना में रजिस्टर्ड नहीं है, उनके लिए जिला उपायुक्त को अधिकृत किया गया है कि वह अपने स्तर पर उनका नाम रजिस्टर्ड करवाकर, उन्हें लाभ देंगे। ताकि गरीब व्यक्ति को इस लॉक डाउन में आर्थिक दिक्कत ना आए।
चिंता खत्म... 30 अप्रैल तक भर सकेंगे बिल
डीसी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने बिजली के बिल, पानी के बिल, सीवरेज के बिल, जिनकी तारीख नजदीक थी, उसे बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दिया गया है। हरियाणा मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जो वहां रजिस्ट्रेशन होने है, उनकी भी तारीख बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दी गई है।
जांच : प्राइवेट लैब को मिलेगी अनुमति, सरकारी लैब में अभी लगेगा समय
डीसी ने बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण की जांच के लिए जिले में 2-3 प्राइवेट लैब को अनुमति दी जाएगी, जो सरकार के नियम पूरे करती है, इसके लिए 1500 रुपये प्रथम टेस्ट और पॉजिटिव आने पर 3 हजार रुपये टेस्ट के निर्धारित किए गए हैं। 1500 रुपये निजी लैब से टेस्ट के होंगे, जबकि 3 हजार रुपये पुणे स्थित लैब से रिपोर्ट कंफर्म करने के होंगे। इसके लिए एडीसी अनीश यादव को नोडल आफिसर लगाया गया है, वे लैब संचालकों से बात करेंगे। डीसी ने बताया कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है, क्योंकि कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज में स्थापित होने वाली वीआरडीएल लैब में समय लग रहा है। अनुमान है कि आगामी एक सप्ताह में यह लैब शुरू हो पाएगी। अभी तक जिले में 17 लोगों के कोरोना वायरस संक्रमण की जांच की गई थी, जांच के बाद सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है।
गांव में पंचायत करेगी निगरानी कि कोई बाहर ना निकले
डीसी ने बताया कि शहर में ही नहीं बल्कि गांवों में भी कानून के नियमों की पालना की जाएगी। मुनियादी करवाई जाएगी और पंचायत को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे अपने गांव में इसका ध्यान रखें कि कोई भी व्यक्ति घर से बाहर ना निकलें। उन्होंने यह भी बताया कि जिले में पर्याप्त मात्रा में मास्क, सैनिटाइजर व मेडिकल सुविधा है। किसी को घबराने की जरूरत नहीं है।
मेडिकल स्टोरों पर एक मीटर फासले पर हो लाइनें
पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र सिंह भौरिया ने बताया कि सोमवार सायं 6 बजे से सीमाओं पर नाके लगा दिए गए हैं। जिन दुकानों व प्रतिष्ठानों पर प्रतिबंध है, उन्हें पुलिस द्वारा बंद करवाया जा रहा है। मेडिकल स्टोरों पर एक मीटर फासले पर लोगों की लाइन लगाने के लिए मालिकों को निर्देश दिए गए है। कोई भी दुकानदार व व्यक्ति जरूरत का सामान इकट्ठा ना करें, इसके लिए छापामारी चलाई जा रही है। जरूरत का सामान लॉक डाउन के समय भी मिलता रहेगा। पुलिस 24 घंटे चप्पे-चप्पे पर नजर रखेगी। नियमों का उल्लघंन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी।
बिना कारण प्राइवेट व्हीकल चलाने पर भी कार्रवाई : एसपी
एसपी ने बताया कि जिलेभर में पुलिस द्वारा जगह जगह नाके लगाए जाएंगे। लॉक डाउन के कारण यदि कोई व्यक्ति कार, मोटर साइकिल या अन्य साधनों से बाहर निकलता है तो उससे बाहर निकलने का कारण पूछा जाएगा, यदि कारण सही नहीं पाया गया तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। घरों से बाहर निकलना ऐसी स्थिति में ठीक नहीं है। जनहित में भी लोगों को यह निर्णय करना चाहिए किसी के दबाव में नहीं।
आज से 31 तक थानों में नहीं होगी पब्लिक डीलिंग
एसपी ने बताया कि 31 मार्च तक थानों में पब्लिक डीलिंग नहीं होगी। अगर कोई बड़ा केस नहीं है तो लोग पुलिस की वेबसाइट पर आनलाइन शिकायत करें, उसके आधार पर ही एफआईआर दर्ज की जाएगी। एसपी ने बताया कि ज्यादातर पुलिस को थानों से बाहर फिल्ड में तैनात किया जाएगा, ताकि वे सरकार के नियमों का पालन करा सकें। थानों में केवल जरूरी स्टाफ ही होगा।
जिला प्रशासन खुद तैयार करा रहा सैनिटाइजर
डीसी ने बताया कि जिले में मास्क और सेनेटाइजर की कालाबाजारी खत्म करने को लेकर लघु सचिवालय में ही निर्धारित रेटों में ये बेचे जा रहे हैं। यहां पर रोजाना 7 से 8 हजार मास्क और सैनिटाइजर बेचे जा रहे हैं। इसके अलावा, जिला प्रसाशन ने ये फैसला लिया है कि जिले में चार ऐसी फर्म हैं, उनसे प्रशासन ने अनुबंध किया है और निर्देश दिए हैं कि सैनिटाइजर का उत्पादन करके प्रशासन को दें। वे बाहर किसी अन्य को यह नहीं बेच पाएंगे।
राइस मिल चलेंगे, लेकिन नियम पूरे करने होंगे
डीसी ने बताया कि सरकार ने फैसला लिया है कि राइस मिल चलेंगे, लेकिन उनको सभी नियम पूरे करने होंगे। एक तो सभी कर्मचारियों को पूरी तरह से सैनिटाइजर्स का प्रयोग करना होगा और मास्क आदि पहनना होगा। डीसी ने ये भी बताया कि फार्मा, दुधारू पशुओं की खल की दुकान, फुड पैकेजिंग, एग्रो बेस्ट, ग्रेन, सूजी, आटा, नमकीन, मिल्क प्रोसेसिंग, पोल्ट्री, डेयरियां, मीट खुलेंगी। इसके अलावा, सेवाओं की बात करें तो पीने के पानी, सीवरेज, बेकिंग, बिजली, गैस, आईटी, मेडिकल सेवाएं जारी रहेंगी। लघु सचिवालय स्थित ऐसे दस विभागों में रूटीन के कार्य बंद रहेंगे, केवल 50 प्रतिशत कर्मचारियों को आने के लिए कहा गया है।
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सीमाएं सील, एक व्यक्ति एक बार ही घर से बाहर जाएगा
डीसी ने बताया कि सभी जरूरत की चीजों की बिक्री खुली रहेगी, परंतु अन्य सभी चीजों पर पहले की तरह प्रतिबंध रहेगा। जिले की अन्य प्रदेश से लगने वाली सीमाओं को सील कर दिया गया है। ये दोनों मेरठ रोड और शेरगढ़ टापू हैं। लोगों को घरों में रहने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, यदि कोई अनुपालना नहीं करेगा तो कानून के अनुसार उन पर कार्यवाही की जाएगी। जरूरी चीज के लिए एक व्यक्ति एक बार ही घर से बाहर जा सकता है।
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जानिए... योजनाओं से कैसे मिलेगी आर्थिक मदद-
1. बीपीएल परिवार के लोगों को अप्रैल मास का राशन डिपो पर मुफ्त मिलेगा और प्रति माह 4500 रुपये दिए जाएंगे।
2. ऐसे परिवार, जो मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना में रजिस्टर्ड है, उन्हें 31 मार्च तक 2000 रुपये उनके खाते में भेजने की सीएम की घोषणा है। योजना के तहत 6 हजार रुपये वार्षिक दिए जाते हैं, 4 हजार रुपये पहले ही उनके खाते में दिए जा चुके हैं।
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3. हरियाणा श्रम निर्माण बोर्ड के पंजीकृत को भी सरकार की ओर से 4500 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा और यह राशि एक हजार रुपये सप्ताह दी जाएगी। पहले सप्ताह की राशि 30 मार्च होगी।
4. ऐसे डेली वेजिज यानी प्रतिदिन दिहाड़ी, रेहड़ी व फड़ी लगाने वालों को भी सरकार की ओर से आर्थिक सहायता दी जाएगी।
जिनका कहीं नाम पंजीकृत नहीं, उनका डीसी कराएंगे
डीसी के अनुसार, जिनका नाम किसी भी योजना में रजिस्टर्ड नहीं है, उनके लिए जिला उपायुक्त को अधिकृत किया गया है कि वह अपने स्तर पर उनका नाम रजिस्टर्ड करवाकर, उन्हें लाभ देंगे। ताकि गरीब व्यक्ति को इस लॉक डाउन में आर्थिक दिक्कत ना आए।
चिंता खत्म... 30 अप्रैल तक भर सकेंगे बिल
डीसी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने बिजली के बिल, पानी के बिल, सीवरेज के बिल, जिनकी तारीख नजदीक थी, उसे बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दिया गया है। हरियाणा मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जो वहां रजिस्ट्रेशन होने है, उनकी भी तारीख बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दी गई है।
जांच : प्राइवेट लैब को मिलेगी अनुमति, सरकारी लैब में अभी लगेगा समय
डीसी ने बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण की जांच के लिए जिले में 2-3 प्राइवेट लैब को अनुमति दी जाएगी, जो सरकार के नियम पूरे करती है, इसके लिए 1500 रुपये प्रथम टेस्ट और पॉजिटिव आने पर 3 हजार रुपये टेस्ट के निर्धारित किए गए हैं। 1500 रुपये निजी लैब से टेस्ट के होंगे, जबकि 3 हजार रुपये पुणे स्थित लैब से रिपोर्ट कंफर्म करने के होंगे। इसके लिए एडीसी अनीश यादव को नोडल आफिसर लगाया गया है, वे लैब संचालकों से बात करेंगे। डीसी ने बताया कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है, क्योंकि कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज में स्थापित होने वाली वीआरडीएल लैब में समय लग रहा है। अनुमान है कि आगामी एक सप्ताह में यह लैब शुरू हो पाएगी। अभी तक जिले में 17 लोगों के कोरोना वायरस संक्रमण की जांच की गई थी, जांच के बाद सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है।
गांव में पंचायत करेगी निगरानी कि कोई बाहर ना निकले
डीसी ने बताया कि शहर में ही नहीं बल्कि गांवों में भी कानून के नियमों की पालना की जाएगी। मुनियादी करवाई जाएगी और पंचायत को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे अपने गांव में इसका ध्यान रखें कि कोई भी व्यक्ति घर से बाहर ना निकलें। उन्होंने यह भी बताया कि जिले में पर्याप्त मात्रा में मास्क, सैनिटाइजर व मेडिकल सुविधा है। किसी को घबराने की जरूरत नहीं है।
मेडिकल स्टोरों पर एक मीटर फासले पर हो लाइनें
पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र सिंह भौरिया ने बताया कि सोमवार सायं 6 बजे से सीमाओं पर नाके लगा दिए गए हैं। जिन दुकानों व प्रतिष्ठानों पर प्रतिबंध है, उन्हें पुलिस द्वारा बंद करवाया जा रहा है। मेडिकल स्टोरों पर एक मीटर फासले पर लोगों की लाइन लगाने के लिए मालिकों को निर्देश दिए गए है। कोई भी दुकानदार व व्यक्ति जरूरत का सामान इकट्ठा ना करें, इसके लिए छापामारी चलाई जा रही है। जरूरत का सामान लॉक डाउन के समय भी मिलता रहेगा। पुलिस 24 घंटे चप्पे-चप्पे पर नजर रखेगी। नियमों का उल्लघंन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी।
बिना कारण प्राइवेट व्हीकल चलाने पर भी कार्रवाई : एसपी
एसपी ने बताया कि जिलेभर में पुलिस द्वारा जगह जगह नाके लगाए जाएंगे। लॉक डाउन के कारण यदि कोई व्यक्ति कार, मोटर साइकिल या अन्य साधनों से बाहर निकलता है तो उससे बाहर निकलने का कारण पूछा जाएगा, यदि कारण सही नहीं पाया गया तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। घरों से बाहर निकलना ऐसी स्थिति में ठीक नहीं है। जनहित में भी लोगों को यह निर्णय करना चाहिए किसी के दबाव में नहीं।
आज से 31 तक थानों में नहीं होगी पब्लिक डीलिंग
एसपी ने बताया कि 31 मार्च तक थानों में पब्लिक डीलिंग नहीं होगी। अगर कोई बड़ा केस नहीं है तो लोग पुलिस की वेबसाइट पर आनलाइन शिकायत करें, उसके आधार पर ही एफआईआर दर्ज की जाएगी। एसपी ने बताया कि ज्यादातर पुलिस को थानों से बाहर फिल्ड में तैनात किया जाएगा, ताकि वे सरकार के नियमों का पालन करा सकें। थानों में केवल जरूरी स्टाफ ही होगा।
जिला प्रशासन खुद तैयार करा रहा सैनिटाइजर
डीसी ने बताया कि जिले में मास्क और सेनेटाइजर की कालाबाजारी खत्म करने को लेकर लघु सचिवालय में ही निर्धारित रेटों में ये बेचे जा रहे हैं। यहां पर रोजाना 7 से 8 हजार मास्क और सैनिटाइजर बेचे जा रहे हैं। इसके अलावा, जिला प्रसाशन ने ये फैसला लिया है कि जिले में चार ऐसी फर्म हैं, उनसे प्रशासन ने अनुबंध किया है और निर्देश दिए हैं कि सैनिटाइजर का उत्पादन करके प्रशासन को दें। वे बाहर किसी अन्य को यह नहीं बेच पाएंगे।
राइस मिल चलेंगे, लेकिन नियम पूरे करने होंगे
डीसी ने बताया कि सरकार ने फैसला लिया है कि राइस मिल चलेंगे, लेकिन उनको सभी नियम पूरे करने होंगे। एक तो सभी कर्मचारियों को पूरी तरह से सैनिटाइजर्स का प्रयोग करना होगा और मास्क आदि पहनना होगा। डीसी ने ये भी बताया कि फार्मा, दुधारू पशुओं की खल की दुकान, फुड पैकेजिंग, एग्रो बेस्ट, ग्रेन, सूजी, आटा, नमकीन, मिल्क प्रोसेसिंग, पोल्ट्री, डेयरियां, मीट खुलेंगी। इसके अलावा, सेवाओं की बात करें तो पीने के पानी, सीवरेज, बेकिंग, बिजली, गैस, आईटी, मेडिकल सेवाएं जारी रहेंगी। लघु सचिवालय स्थित ऐसे दस विभागों में रूटीन के कार्य बंद रहेंगे, केवल 50 प्रतिशत कर्मचारियों को आने के लिए कहा गया है।