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Karnal News: करनाल में फसल अवशेष जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 18 Sep 2025 12:53 AM IST
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Complete ban on burning of crop residue in Karnal
माई सिटी रिपोर्टर
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करनाल। जिलाधीश उत्तम सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत जिलेभर में धान की फसल की कटाई के बाद बचे हुए अवशेषों को जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है और 15 नवंबर तक लागू रहेगा।


जिलाधीश ने बताया कि जिले की सीमा के अंदर धान की फसल की कटाई के पश्चात इसके अवशेषों को जला दिया जाता है, जिससे पर्यावरण प्रदूषण, भूमि की उर्वरा शक्ति का कम होना, लाभदायक कीट, जीवाणुओं का समाप्त होना तथा मनुष्य के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा संपत्ति व जान-माल की हानि का भी डर बना रहता है। साथ ही पशुचारे में कमी आती है जबकि इन फसल अवशेषों से तूड़ी बनाई जा सकती है, इसलिए तुरंत प्रभाव से जिला करनाल में धान की फसल की कटाई के बाद बचे हुए अवशेषों को जलाने पर प्रतिबंध लगाया जाता है। इस आदेश की अवहेलना में यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है, तो वह भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा-223 तथा सपठित वायु एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम- 1981 के तहत दंड का भागी होगा।
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