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500 रुपये की रिश्वत लेने पर कोर्ट ने जेबीटी अध्यापक को सुनाई 5 साल की सजा

Fri, 23 Feb 2018 12:50 AM IST
Updated Fri, 23 Feb 2018 12:50 AM IST
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500 रुपये की रिश्वत लेने पर कोर्ट ने जेबीटी अध्यापक को सुनाई 5 साल की सजा
500 रुपये रिश्वत लेने पर जेबीटी टीचर को 5 साल की सजा
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अमर उजाला ब्यूरो
करनाल।
मिड-डे मिल का ऑडिट करवाने की एवज में 500 रुपये की रिश्वत मांगने वाले जेबीटी टीचर को एडिशनल सेशन जज की कोर्ट ने 5 साल सजा के साथ 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। केस की सुनवाई एडिशनल सेशन जज बशरुद्दीन की अदालत में चल रही थी। जानकारी के लिए देवेंद्र को विजिलेंस की टीम ने मिड-डे मिल के ऑडिट करने की एवज में 500 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। देवेंद्र एक स्कूल में कार्यरत था। स्कूल में मिड-डे मिल का ऑडिट करवाने के लिए टीचर आते थे। ऑडिट करने की एवज में देवेंद्र अन्य अध्यापकों के बिल पास करने के लिए रिश्वत की मांग करता था। ऑडिट करवाने के लिए जब देवेंद्र ने अपने ही एक साथी से 500 रुपये रिश्वत ली तो विजिलेंस की टीम ने उसे रंगें हाथों पकड़ लिया। इसके बाद मामला कोर्ट में चला गया। इसी मामले में एडिशनल सेशन जज की कोर्ट में जेबीटी टीचर देवेेंद्र को 25 हजार रुपये जुर्माना और 5 साल की सजा सुनाई है।
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