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सरकारी स्थान पर होर्डिंग लगाने पर जेसीआई करनाल सिटी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के दिए निर्देश
Updated Tue, 11 Sep 2018 12:38 AM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
करनाल। इंद्री के बस अड्डे के पास स्थानीय नेता व सामान्य नागरिक अस्पताल करनाल में बड़े होर्डिंग पर लगे जेेसीआई करनाल सिटी के प्रचार के फलैक्स लगाने पर संस्था के खिलाफ सूचना, जन संपर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक के आदेशानुसार एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश जारी कर दिए हैं। जिला सूचना एवं जन संपर्क अधिकारी सुनील बसताड़ा ने बताया कि हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं एवं विकासात्मक परियोजनाओं तथा उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से सूचना, जन संपर्क एवं भाषा विभाग, हरियाणा द्वारा जिला में 40 जगहों पर स्थायी होर्डिंग्स लगाने के लिए स्थान निर्धारित किए गए हैं। इन स्थानों पर विभाग द्वारा केवल सरकार की योजनाओं से संबंधित प्रचार सामग्री ही लगाई जाती है। इन स्थायी होर्डिंग्स पर किसी भी कंपनी, सामाजिक संगठन, राजनीतिक दल अन्य सरकारी विभाग तथा किसी व्यक्ति द्वारा निजी प्रचार-प्रसार के लिए अपनी प्रचार सामग्री लगाई जाती है तो उनके खिलाफ डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत सूचना, जन संपर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक के आदेशानुसार एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी।
इन स्थानों पर प्राइवेट होर्डिंग्स लगाए तो होगा मामला दर्ज
लघु सचिवालय व न्यायालय परिसर, पीएफ कार्यालय, हुडा कार्यालय, सरकारी अस्पताल, पंचायत भवन, एनडीआरआई मेन गेट, रेड क्रॉस भवन, कर्ण स्टेडियम, महिला आश्रम, सिंचाई विभाग कार्यालय, सेक्टर-6, पुरानी ट्रक यूनियन, अनाज मंडी, सिंचाई विश्राम गृह, शुगर मिल, नया बस अडडा, अनाज मंडी घरौंडा, घरौंडा अस्पताल, बल्ला अनाज मंडी, असंध में एसडीएम कार्यालय, अस्पताल, अनाज मंडी व बस अड्डा, उपलाना पीएचसी, शुगर मिल फफडाना, जलमाना सहकारिता बैंक, जुंडला में अनाज मंडी व पीएचसी, चिडाव मोड स्थित बीडीपीओ कार्यालय निसिंग, काछवा पीएचसी, निसिंग में तहसील कार्यालय, अनाज मंडी व सीएचसी, निगदू अनाज मंडी, नीलोखेड़ी में नगरपालिका चौक, सीएचसी, तहसील कार्यालय, तरावडी अनाज मंडी, इंद्री में एसडीएम कार्यालय, बस अड्डा, बीडीपीओ कार्यालय तथा सरकारी अस्पताल परिसर शामिल हैं।
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करनाल। इंद्री के बस अड्डे के पास स्थानीय नेता व सामान्य नागरिक अस्पताल करनाल में बड़े होर्डिंग पर लगे जेेसीआई करनाल सिटी के प्रचार के फलैक्स लगाने पर संस्था के खिलाफ सूचना, जन संपर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक के आदेशानुसार एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश जारी कर दिए हैं। जिला सूचना एवं जन संपर्क अधिकारी सुनील बसताड़ा ने बताया कि हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं एवं विकासात्मक परियोजनाओं तथा उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से सूचना, जन संपर्क एवं भाषा विभाग, हरियाणा द्वारा जिला में 40 जगहों पर स्थायी होर्डिंग्स लगाने के लिए स्थान निर्धारित किए गए हैं। इन स्थानों पर विभाग द्वारा केवल सरकार की योजनाओं से संबंधित प्रचार सामग्री ही लगाई जाती है। इन स्थायी होर्डिंग्स पर किसी भी कंपनी, सामाजिक संगठन, राजनीतिक दल अन्य सरकारी विभाग तथा किसी व्यक्ति द्वारा निजी प्रचार-प्रसार के लिए अपनी प्रचार सामग्री लगाई जाती है तो उनके खिलाफ डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत सूचना, जन संपर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक के आदेशानुसार एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी।
इन स्थानों पर प्राइवेट होर्डिंग्स लगाए तो होगा मामला दर्ज
लघु सचिवालय व न्यायालय परिसर, पीएफ कार्यालय, हुडा कार्यालय, सरकारी अस्पताल, पंचायत भवन, एनडीआरआई मेन गेट, रेड क्रॉस भवन, कर्ण स्टेडियम, महिला आश्रम, सिंचाई विभाग कार्यालय, सेक्टर-6, पुरानी ट्रक यूनियन, अनाज मंडी, सिंचाई विश्राम गृह, शुगर मिल, नया बस अडडा, अनाज मंडी घरौंडा, घरौंडा अस्पताल, बल्ला अनाज मंडी, असंध में एसडीएम कार्यालय, अस्पताल, अनाज मंडी व बस अड्डा, उपलाना पीएचसी, शुगर मिल फफडाना, जलमाना सहकारिता बैंक, जुंडला में अनाज मंडी व पीएचसी, चिडाव मोड स्थित बीडीपीओ कार्यालय निसिंग, काछवा पीएचसी, निसिंग में तहसील कार्यालय, अनाज मंडी व सीएचसी, निगदू अनाज मंडी, नीलोखेड़ी में नगरपालिका चौक, सीएचसी, तहसील कार्यालय, तरावडी अनाज मंडी, इंद्री में एसडीएम कार्यालय, बस अड्डा, बीडीपीओ कार्यालय तथा सरकारी अस्पताल परिसर शामिल हैं।
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