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134ए : निसिंग खंड में 1137 सीटें खाली, अभी तक आए 150 आवेदन
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अमर उजाला ब्यूरो
निसिंग (करनाल)। प्रदेश सरकार द्वारा जरूरतमंद परिवारों के बच्चों को शिक्षा देने के लिए लागू कि शिक्षा अधिकार 134-ए के तहत सीजीसी कमेटी बीते वर्षों की तरह इस वर्ष भी काम कर रही है। सहायक खंड शिक्षा अधिकारी हरपिंद्र सिंह ने बताया कि 134-ए के तहत बच्चों के दाखिले के लिए निसिंग खंड के 45 स्कूलों में 1137 सीटें खाली पड़ी हैं। खंड में तीन स्कूल ऐसे है, जिनको अभी मान्यता प्राप्त नहीं है। उन्होंने बताया कि अभिभावक अपने बच्चों के आवेदन 4 अप्रैल तक जमा करवा सकते है। फार्म के साथ आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, हरियाणा निवासी प्रमाण पत्र, बीपीएल कार्ड या दो लाख से कम वार्षिक आय का प्रमाण पत्र फार्म भरते समय संलग्न करना होगा, अधूरा फार्म रद्द कर दिया जाएगा। 5 अप्रैल को जो बच्चा टेस्ट देने योग्य होगा, उनकी जानकारी सार्वजनिक की जाएगी। जिसके बाद 7 अप्रैल को लिखित टेस्ट होगा। टेस्ट में 55 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाला बच्चा पास होगा, लेकिन जो बच्चा नियम 134-ए के फार्म में दिए गए पांच स्कूलों में से दाखिले के चयन करेगा। मेरिट के आधार पर बच्चों को स्कूल अलाट होंगे।
खंड निसिंग की कक्षा अनुसार सीटों की सूची
कक्षा 1- 87, कक्षा 2- 145, कक्षा 3- 117, कक्षा 4- 98, कक्षा 5- 99, कक्षा 6- 110, कक्षा 7- 95, कक्षा 8- 88, कक्षा 9- 98, कक्षा 10- 82 कक्षा 11- 57, कक्षा 12- 61 कुल सीटें 1137।
खंड शिक्षा अधिकारी राजीव भुटानी का कहना कि जो निजी स्कूल नियम 134-ए के तहत चयनित विद्यार्थियों का दाखिला नहीं करता है, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी। पिछले वर्ष कई निजी स्कूलों ने सरकार के नियमों के खिलाफ चलते हुए पात्र विद्यार्थियों का दाखिला नहीं लिया था। उनकी मनमानी इस वर्ष नहीं चलने दी जाएगी।
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निसिंग (करनाल)। प्रदेश सरकार द्वारा जरूरतमंद परिवारों के बच्चों को शिक्षा देने के लिए लागू कि शिक्षा अधिकार 134-ए के तहत सीजीसी कमेटी बीते वर्षों की तरह इस वर्ष भी काम कर रही है। सहायक खंड शिक्षा अधिकारी हरपिंद्र सिंह ने बताया कि 134-ए के तहत बच्चों के दाखिले के लिए निसिंग खंड के 45 स्कूलों में 1137 सीटें खाली पड़ी हैं। खंड में तीन स्कूल ऐसे है, जिनको अभी मान्यता प्राप्त नहीं है। उन्होंने बताया कि अभिभावक अपने बच्चों के आवेदन 4 अप्रैल तक जमा करवा सकते है। फार्म के साथ आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, हरियाणा निवासी प्रमाण पत्र, बीपीएल कार्ड या दो लाख से कम वार्षिक आय का प्रमाण पत्र फार्म भरते समय संलग्न करना होगा, अधूरा फार्म रद्द कर दिया जाएगा। 5 अप्रैल को जो बच्चा टेस्ट देने योग्य होगा, उनकी जानकारी सार्वजनिक की जाएगी। जिसके बाद 7 अप्रैल को लिखित टेस्ट होगा। टेस्ट में 55 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाला बच्चा पास होगा, लेकिन जो बच्चा नियम 134-ए के फार्म में दिए गए पांच स्कूलों में से दाखिले के चयन करेगा। मेरिट के आधार पर बच्चों को स्कूल अलाट होंगे।
खंड निसिंग की कक्षा अनुसार सीटों की सूची
कक्षा 1- 87, कक्षा 2- 145, कक्षा 3- 117, कक्षा 4- 98, कक्षा 5- 99, कक्षा 6- 110, कक्षा 7- 95, कक्षा 8- 88, कक्षा 9- 98, कक्षा 10- 82 कक्षा 11- 57, कक्षा 12- 61 कुल सीटें 1137।
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खंड शिक्षा अधिकारी राजीव भुटानी का कहना कि जो निजी स्कूल नियम 134-ए के तहत चयनित विद्यार्थियों का दाखिला नहीं करता है, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी। पिछले वर्ष कई निजी स्कूलों ने सरकार के नियमों के खिलाफ चलते हुए पात्र विद्यार्थियों का दाखिला नहीं लिया था। उनकी मनमानी इस वर्ष नहीं चलने दी जाएगी।
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