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Karnal News: दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 30 Apr 2025 02:15 AM IST
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10 years imprisonment for rape accused10 years imprisonment for rape accused
- 20 हजार रुपये का जुर्माना न भरने पर एक माह होगी अतिरिक्त सजा
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माई सिटी रिपोर्टर
करनाल। असंध क्षेत्र में एक महिला से दुष्कर्म करने के दोषी को अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यदि दोषी जुर्माना नहीं भरता है तो उसे एक माह की अतिरिक्त सजा भी काटनी पड़ेगी। मंगलवार को अतिरिक्त सेशन जज डॉ. विवेक गोयल की अदालत ने यह फैसला सुनाया। दोषी संजय मूल रूप से बिहार का रहने वाला है जो फिलहाल असंध क्षेत्र में एक राइस मिल में रहता था। यही पर उसने करीब दो साल पहले महिला के साथ दुष्कर्म किया था।


जिला न्यायवादी डॉ. पंकज ने बताया कि मामले की पैरवी जिला उप न्यायवादी अमन कुमार कौशिक ने की। नौ मार्च 2023 को पीड़ित के बेटे ने असंध थाना पुलिस को शिकायत दी थी कि उसकी माता शाम के समय सड़क पर टहलने गई थी। इस दौरान एक राइस मिल के पीछे दोषी बिहार के जिला अररिया के गांव नरपतगंज निवासी संजय ने उसे जबरदस्ती पकड़ लिया और उसे बरसीम के खेत में खींचकर ले गया। वहां उसकी मां के साथ दुष्कर्म किया। उसकी मां ने बचने का प्रयास किया, इस दौरान उसकी बाजू में फ्रैक्चर भी आ गया। असंध पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज किया और आरोपी की तलाश कर उसे गिरफ्तार कर लिया। इसी मामले में दो साल बाद अब अदालत ने फैसला सुनाया है।
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