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Kaithal News: विधवा व तलाकशुदा महिलाओं को स्वरोजगार के लिए मिल रहा ऋण

Thu, 02 Jan 2025 01:24 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल Updated Thu, 02 Jan 2025 01:24 AM IST
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Widows and divorced women are getting loans for self-employment.
कैथल। हरियाणा महिला विकास निगम की ओर से विधवा व तलाकशुदा महिलाओं के लिए ऋण योजना के तहत बैंकों के माध्यम से तीन लाख रुपये तक के ऋण दिलवाने की योजना शुरू की है। यह जानकारी के जिला प्रबंधक जगजीत सिंह ने दी है।
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बताया कि इस योजना के तहत जिले के लिए वित्त वर्ष 2024-25 में 40 केसों का लक्ष्य रखा गया है। स्कीम के तहत जिन विधवा व तलाकशुदा महिलाओं की वार्षिक आय तीन लाख रुपये तक है और आयु 18 से 60 वर्ष है, वे महिलाएं इस स्कीम की पात्र होंगी। बताया कि कुल ऋण का 10 प्रतिशत हिस्सा महिला को स्वयं वहन करना होगा व शेष 90 प्रतिशत राशि बैंकों के माध्यम से दी जाएगी।
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बैंक ऋण पर लगे ब्याज की प्रतिपूर्ति हरियाणा महिला विकास निगम की ओर से सब्सिडी के रूप में अदा की जाएगी, जिसकी अधिकतम सीमा 50 हजार रुपये व अवधि तीन वर्ष जो भी पहले होगी। बताया कि विभिन्न क्रियाकलापों के लिए जैसे कि बुटीक, सिलाई कढ़ाई, ई-रिक्शा, मसाला, आचार इकाइयां / खाद्य प्रसंस्कर्ण, कैरी बैग का निर्माण, बेकरी, रेडीमेड गारमेंट्स इत्यादि तथा अन्य किसी भी कार्य, जिसको महिलाएं करने में सक्षम हों, उन कार्यों को ऋ ण देने से पूर्व ट्रेनिंग भी करवाई जाएगी ताकि महिला को कारोबार स्थापित करने में कार्य कुशलता की कमी महसूस न हो। जानकारी के लिए नए बस स्टैंड के पीछे भगत सिंह कॉलोनी महिला विकास निगम कार्यालय, दूरभाष नंबर 01746-294415 पर संपर्क कर सकते हैं। संवाद
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