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Kaithal News: मंडी में ट्रैक्टर नंबर प्लेट अनिवार्य

Wed, 01 Apr 2026 01:27 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल Updated Wed, 01 Apr 2026 01:27 AM IST
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tractor number plate mandatory in Mandi
जानकारी देते हुए मार्कीट कमेटी सचिव गुलाब सिंह।
संवाद न्यूज एजेंसी
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पूंडरी। रबी सीजन 2026 के लिए हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने मंडियों में फसल बिक्री के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। मार्केट कमेटी पूंडरी के सचिव गुलाब सिंह ने किसानों और आढ़तियों से नियमों का पालन करने की अपील की है। अब मंडी में आने वाले प्रत्येक ट्रैक्टर पर ओरिजिनल नंबर प्लेट होना अनिवार्य होगा और गेट पर फोटो के माध्यम से सत्यापन किया जाएगा।


जारी निर्देशों के अनुसार, फसल की तौल केवल इलेक्ट्रिक वेटिंग मशीन से ही की जाएगी, जिससे पारदर्शिता बनी रहे। गेट पास जारी करने का समय सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक निर्धारित किया गया है। गेट पास बनवाने के लिए किसानों का बायोमीट्रिक सत्यापन जरूरी होगा। यदि किसान स्वयं उपस्थित नहीं हो सके तो अधिकृत प्रतिनिधि को पावर ऑफ अटॉर्नी देकर प्रक्रिया पूरी कराई जा सकती है। आढ़तियों के लिए जियो-फेंसिंग सिस्टम है, जिससे जे-फॉर्म कटवाते समय उनकी मंडी में उपस्थिति अनिवार्य होगी। किसानों को पंजीकरण अपडेट रखने की सलाह दी गई है।
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