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Kaithal News: विशेष लोक अदालत 21 से 23 अगस्त तक
Wed, 06 May 2026 02:01 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
Updated Wed, 06 May 2026 02:01 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
कैथल। सर्वोच्च न्यायालय की पहल ‘समाधान समारोह 2026’ के अंतर्गत 21, 22 और 23 अगस्त 2026 को विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें लंबित मामलों का आपसी सहमति के आधार पर स्थायी निपटारा किया जाएगा।
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव कंवल कुमार ने बताया कि यह अभियान सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार संचालित किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत 21 अप्रैल 2026 से हो चुकी है। इसका समापन अगस्त माह में विशेष लोक अदालत के आयोजन के साथ होगा।
उन्होंने बताया कि इस पहल का उद्देश्य न्याय व्यवस्था को सरल, सुलभ और त्वरित बनाना है, जिससे समय और धन दोनों की बचत होगी। लोक अदालत में मामलों का निपटारा सौहार्दपूर्ण ढंग से किया जाएगा, जिससे पक्षकारों को त्वरित न्याय मिल सकेगा।
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सर्वोच्च न्यायालय ने अधिवक्ताओं, वादियों और अन्य हितधारकों से अधिक से अधिक भागीदारी की अपील की है। सीजेएम कंवल कुमार ने बताया कि इच्छुक व्यक्ति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कैथल के फ्रंट ऑफिस से संपर्क कर सकते हैं या गूगल लिंक के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
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कैथल। सर्वोच्च न्यायालय की पहल ‘समाधान समारोह 2026’ के अंतर्गत 21, 22 और 23 अगस्त 2026 को विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें लंबित मामलों का आपसी सहमति के आधार पर स्थायी निपटारा किया जाएगा।
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव कंवल कुमार ने बताया कि यह अभियान सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार संचालित किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत 21 अप्रैल 2026 से हो चुकी है। इसका समापन अगस्त माह में विशेष लोक अदालत के आयोजन के साथ होगा।
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उन्होंने बताया कि इस पहल का उद्देश्य न्याय व्यवस्था को सरल, सुलभ और त्वरित बनाना है, जिससे समय और धन दोनों की बचत होगी। लोक अदालत में मामलों का निपटारा सौहार्दपूर्ण ढंग से किया जाएगा, जिससे पक्षकारों को त्वरित न्याय मिल सकेगा।
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सर्वोच्च न्यायालय ने अधिवक्ताओं, वादियों और अन्य हितधारकों से अधिक से अधिक भागीदारी की अपील की है। सीजेएम कंवल कुमार ने बताया कि इच्छुक व्यक्ति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कैथल के फ्रंट ऑफिस से संपर्क कर सकते हैं या गूगल लिंक के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर उपलब्ध है।