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Kaithal News: एसआईटी ने सौंपी मेडिकल रिपोर्ट, अब सुनवाई 31 को
Thu, 24 Jul 2025 01:35 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
Updated Thu, 24 Jul 2025 01:35 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
कैथल। सीवन थाने में महिला ममता से थर्ड डिग्री टॉर्चर के आरोपों से जुड़े मामले में बुधवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में एक बार फिर सुनवाई हुई। इस दौरान करनाल एसआईटी ने महिला के स्वास्थ्य परीक्षण की रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत की, जबकि कैथल पुलिस ने दोनों पक्षों के बयान अदालत के समक्ष रखे।
महिला के पति रोहताश द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई में पुलिस से अब तक की प्रगति रिपोर्ट (प्रोग्रेस रिपोर्ट) मांगी थी। अब रिपोर्ट जमा होने के बाद अदालत ने मामले में अगली सुनवाई की तारीख 31 जुलाई तय की है।
20 दिन बाद हुआ मेडिकल, आरोपी अब भी गिरफ्त से बाहर ः मामले की गंभीरता के बावजूद ममता का मेडिकल परीक्षण 20 दिन बाद कराया गया। पहले चंडीगढ़ पीजीआई से मेडिकल करवाया जाना प्रस्तावित था, लेकिन वहां से अनुमति न मिलने पर ममता का परीक्षण हिसार के अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में कराया गया। बाद में उन्हें कैथल के नागरिक अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।
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पुलिस विभाग तीन में से दो पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर चुका है। तीसरा आरोपी होमगार्ड है के संबंध में विभाग को पत्र लिखा गया है। इनमें किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।
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26 जून: सीवन क्षेत्र से युवती लापता हुई।
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27 जून: पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज किया।
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29 जून: महिला ममता को युवती को भगाने के आरोप में पूछताछ के लिए थाने बुलाया गया।
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29 जून: ममता ने पुलिस पर थर्ड डिग्री टॉर्चर का आरोप लगाया; उसी दिन अस्पताल में भर्ती हुईं।
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30 जून: सामाजिक संगठनों व नेताओं ने ममता के पक्ष में डीसी व एसपी से मुलाकात की।
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1 जुलाई: ममता के बयान दर्ज किए गए।
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2 जुलाई: तीन पुलिसकर्मियों पर मामला दर्ज किया गया।
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3 जुलाई: एसपी ने चंडीगढ़ पीजीआई निदेशक को मेडिकल हेतु पत्र लिखा।
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7 जुलाई: लापता युवती बरामद; उसने दो युवकों पर दुष्कर्म का आरोप लगाया।
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7 जुलाई: जांच करनाल एसआईटी को सौंपी गई।
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8 जुलाई: महिला आयोग ने मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के आदेश दिए।
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9 जुलाई: मुख्य आरोपी नसीब की गिरफ्तारी हुई।
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11 जुलाई: अनुसूचित जाति आयोग ने मामले की समीक्षा की, एक सप्ताह में जवाब मांगा।
n15 जुलाई: पीजीआई चंडीगढ़ ने मेडिकल से इनकार किया।
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19 जुलाई: ममता का मेडिकल अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में हुआ।
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22 जुलाई: ममता को अस्पताल से छुट्टी मिली
n23 जुलाई: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई।
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कैथल। सीवन थाने में महिला ममता से थर्ड डिग्री टॉर्चर के आरोपों से जुड़े मामले में बुधवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में एक बार फिर सुनवाई हुई। इस दौरान करनाल एसआईटी ने महिला के स्वास्थ्य परीक्षण की रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत की, जबकि कैथल पुलिस ने दोनों पक्षों के बयान अदालत के समक्ष रखे।
महिला के पति रोहताश द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई में पुलिस से अब तक की प्रगति रिपोर्ट (प्रोग्रेस रिपोर्ट) मांगी थी। अब रिपोर्ट जमा होने के बाद अदालत ने मामले में अगली सुनवाई की तारीख 31 जुलाई तय की है।
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20 दिन बाद हुआ मेडिकल, आरोपी अब भी गिरफ्त से बाहर ः मामले की गंभीरता के बावजूद ममता का मेडिकल परीक्षण 20 दिन बाद कराया गया। पहले चंडीगढ़ पीजीआई से मेडिकल करवाया जाना प्रस्तावित था, लेकिन वहां से अनुमति न मिलने पर ममता का परीक्षण हिसार के अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में कराया गया। बाद में उन्हें कैथल के नागरिक अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।
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पुलिस विभाग तीन में से दो पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर चुका है। तीसरा आरोपी होमगार्ड है के संबंध में विभाग को पत्र लिखा गया है। इनमें किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।
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26 जून: सीवन क्षेत्र से युवती लापता हुई।
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27 जून: पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज किया।
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29 जून: महिला ममता को युवती को भगाने के आरोप में पूछताछ के लिए थाने बुलाया गया।
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29 जून: ममता ने पुलिस पर थर्ड डिग्री टॉर्चर का आरोप लगाया
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30 जून: सामाजिक संगठनों व नेताओं ने ममता के पक्ष में डीसी व एसपी से मुलाकात की।
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1 जुलाई: ममता के बयान दर्ज किए गए।
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2 जुलाई: तीन पुलिसकर्मियों पर मामला दर्ज किया गया।
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3 जुलाई: एसपी ने चंडीगढ़ पीजीआई निदेशक को मेडिकल हेतु पत्र लिखा।
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7 जुलाई: लापता युवती बरामद
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7 जुलाई: जांच करनाल एसआईटी को सौंपी गई।
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8 जुलाई: महिला आयोग ने मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के आदेश दिए।
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9 जुलाई: मुख्य आरोपी नसीब की गिरफ्तारी हुई।
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11 जुलाई: अनुसूचित जाति आयोग ने मामले की समीक्षा की, एक सप्ताह में जवाब मांगा।
n15 जुलाई: पीजीआई चंडीगढ़ ने मेडिकल से इनकार किया।
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19 जुलाई: ममता का मेडिकल अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में हुआ।
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22 जुलाई: ममता को अस्पताल से छुट्टी मिली
n23 जुलाई: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई।