फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Kaithal News ›   Seven years imprisonment to two culprits

Kaithal News: दो दोषियों को सात साल की कैद

Wed, 18 Dec 2024 01:19 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल Updated Wed, 18 Dec 2024 01:19 AM IST
विज्ञापन
Seven years imprisonment to two culprits
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

कैथल। जिला सत्र न्यायाधीश रितु वाईके बहल की अदालत ने जान से मारने के प्रयास के एक मामले में दो लोगों को दोषी करार देते हुए सात-सात साल की कैद और 36-36 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर छह महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

इस बारे में गांव बुच्ची निवासी संजय ने थाना पूंडरी मेंं मुकदमा दर्ज करवाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से मुकदमे की पैरवी डीडीए जसबीर ढांडा ने की। उन्होंने बताया कि 19 जनवरी 2023 को शिकायतकर्ता संजय शाम करीब पांच बजे बिजली के कार्य के लिए राजू की दुकान पर गया था। इसी बीच सुरेंद्र उर्फ
विज्ञापन


जाखड़ व बबली वासी बुच्ची वहां आए और संजय को गालियां देते हुए लाठियां मारनी शुरू कर दी। हमलावरोंं ने

कहा कि तुझे राजीनामा ना करने का मजा चखाते हैं।

इस बीच शोर सुनकर संजय का भाई सुरेश आया तो बबली व सुरेंद्र धमकी देते हुए वहां से चले गए। उसके भाई व परिवार के लोगों ने उसे अस्पताल मेंं दाखिल करवाया। आरोप है कि इससे पहले भी सुरेंद्र व बबली ने संजय के घर में घुसकर मारपीट की थी जिसमें संजय के भाई कुलदीप व माता कमला देवी को चोटें आई थी।
विज्ञापन
विज्ञापन


इस संबंध में थाना पूंडरी मे केस दर्ज है। संजय का यह भी आरोप है कि आरोपियों ने उसके भाई सुरेश को खेत में जाते समय ट्रैक्टर से रौंदने का प्रयास भी किया था व मारपीट की थी जिसकी रपट थाना पूंडरी में दर्ज है।


इस शिकायत पर केस दर्ज करके पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया और चालान अदालत के सुपुर्द कर दिया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश रितु वाईके बहल ने सुरेंद्र और बबली को मारपीट व जान से मारने की कोशिश का दोषी पाया व सात-सात साल के

कारावास व 36-36 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की रकम न देने पर दोषियों को छह-छह महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed