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आज से 1 सितंबर 2021 तक होने वाली लिखित परीक्षाओं को लेकर धारा 144

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 17 Aug 2021 10:59 PM IST
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Section 144 applied for the examination to be held from today
हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी की ओर से 18 अगस्त से एक सितंबर 2021 तक सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कंपार्टमेंट आयोजित करवाई जा रही लिखित परीक्षाओं के लिए बनाए गए परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में दंड प्रक्रिया नियमावली की धारा 144 के तहत पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगाने के आदेश जारी किए गए हैं। जिलाधीश प्रदीप दहिया की ओर से जारी किए गए आदेशों के तहत जिला में स्थित परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में 18 अगस्त से 1 सितंबर 2021 तक पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर पाबंदी रहेगी। इसके अतिरिक्त परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में स्थित फोटोस्टेट की दुकानें भी परीक्षा अवधि के दौरान बंद रहेंगी। यह आदेश परीक्षा ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों व पुलिस बल के जवानों पर लागू नहीं होंगे। इन आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। संवाद
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