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रैली या रोड शो के लिए लेनी होगी अनुमति : डीसी
Mon, 18 Mar 2024 03:05 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
Updated Mon, 18 Mar 2024 03:05 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
कैथल। सभी राजनीतिक पार्टियां एवं उम्मीदवार आदर्श आचार संहिता का दृढ़ता से पालन करना सुनिश्चित करें। किसी भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार द्वारा रैली या रोड शो के लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेनी जरूरी है। रोड शो के दौरान काफिला निकलता है, तो उससे रोड जाम नहीं होना चाहिए। यह बात जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी प्रशांत पंवार कही।
डीसी ने बताया कि जहां पर अस्पताल व ट्रामा सेंटर होगा, वहां से कोई भी राजनीतिक पार्टी रोड शो का काफिला नहीं निकाल सकेगी। इसके अतिरिक्त रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर का प्रयोग नहीं किया जाएगा। आदर्श आचार संहिता के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा किसी भी रेस्ट हाउस, डाक बंगला और सरकारी मकान का प्रयोग नहीं किया जाएगा।
इसके अतिरिक्त कोई भी राजनीतिक व्यक्ति अपने भाषण में जाति, धर्म से संबंधित शब्दों को प्रयोग नहीं कर सकेगा। राजनीतिक दल अपने बैनर पर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा व चर्च की फोटो का प्रयोग भी नहीं कर सकेगा।
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जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि लोकसभा चुनाव में एक उम्मीदवार 95 लाख रुपये तक की राशि खर्च कर सकता है। निर्वाचन विभाग ने चुनावी खर्च का हिसाब-किताब रखने के लिए टेंट, चाय, भोजन, वाहन, प्रचार सामग्री आदि की दरें तय की हुई हैं। उम्मीदवारों को विवरण जमा करवाना होगा।
कैथल। सभी राजनीतिक पार्टियां एवं उम्मीदवार आदर्श आचार संहिता का दृढ़ता से पालन करना सुनिश्चित करें। किसी भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार द्वारा रैली या रोड शो के लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेनी जरूरी है। रोड शो के दौरान काफिला निकलता है, तो उससे रोड जाम नहीं होना चाहिए। यह बात जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी प्रशांत पंवार कही।
डीसी ने बताया कि जहां पर अस्पताल व ट्रामा सेंटर होगा, वहां से कोई भी राजनीतिक पार्टी रोड शो का काफिला नहीं निकाल सकेगी। इसके अतिरिक्त रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर का प्रयोग नहीं किया जाएगा। आदर्श आचार संहिता के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा किसी भी रेस्ट हाउस, डाक बंगला और सरकारी मकान का प्रयोग नहीं किया जाएगा।
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इसके अतिरिक्त कोई भी राजनीतिक व्यक्ति अपने भाषण में जाति, धर्म से संबंधित शब्दों को प्रयोग नहीं कर सकेगा। राजनीतिक दल अपने बैनर पर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा व चर्च की फोटो का प्रयोग भी नहीं कर सकेगा।
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जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि लोकसभा चुनाव में एक उम्मीदवार 95 लाख रुपये तक की राशि खर्च कर सकता है। निर्वाचन विभाग ने चुनावी खर्च का हिसाब-किताब रखने के लिए टेंट, चाय, भोजन, वाहन, प्रचार सामग्री आदि की दरें तय की हुई हैं। उम्मीदवारों को विवरण जमा करवाना होगा।