फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Kaithal News ›   Orders issued to return 28,000 claims.

Kaithal News: 28 हजार क्लेम लौटाने के दिए आदेश

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 29 Jun 2026 11:54 PM IST
विज्ञापन
Orders issued to return 28,000 claims.
कैथल। जिला उपभोक्ता फोरम ने चोरी हुई स्कूटी के बीमा दावे को खारिज करने के मामले में शिकायतकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाया है। आयोग ने बीमा कंपनी की सेवा में कमी मानते हुए शिकायतकर्ता महिला को कुल 28 हजार रुपये का भुगतान 30 दिनों के भीतर करने के आदेश दिए हैं। इसमें 18 हजार रुपये बीमा राशि, पांच हजार रुपये मानसिक पीड़ा के लिए और पांच हजार रुपये मुकदमा खर्च के रूप में शामिल हैं।
विज्ञापन

आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि तय समय में भुगतान नहीं होने पर कंपनी को इस राशि पर सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा। 30 दिनों के भीतर इस राशि का भुगतान करना होगा। आयोग में दायर शिकायत के अनुसार महिला ने अपनी टीवीएस जूपिटर स्कूटी का बीमा कराया हुआ था।
विज्ञापन

स्कूटी चोरी होने के बाद उन्होंने पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराई और बीमा कंपनी के समक्ष दावा प्रस्तुत किया। हालांकि कंपनी ने एफआईआर दर्ज कराने और बीमा कंपनी को सूचना देने में देरी सहित अन्य तकनीकी कारणों का हवाला देते हुए बीमा दावा अस्वीकार कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

मामले की सुनवाई के दौरान आयोग ने शिकायतकर्ता और बीमा कंपनी, दोनों पक्षों की दलीलों और रिकॉर्ड पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। आयोग ने पाया कि वाहन की चोरी का तथ्य प्रमाणित हो चुका है और केवल तकनीकी आधारों पर बीमाधारक को उसके वैध दावे से वंचित नहीं किया जा सकता।

आयोग ने कहा कि बीमा कंपनियों का दायित्व वास्तविक दावों का निष्पक्ष निस्तारण करना है, न कि मामूली प्रक्रियागत कमियों के आधार पर उन्हें खारिज करना। आयोग ने अपने आदेश में बीमा कंपनी के रवैये को सेवा में कमी करार देते हुए शिकायतकर्ता को राहत प्रदान की।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed