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कमालपुर में नहीं बजेगा डीजे
ब्यूरो/अमर उजाला/कैथ्ाल
Updated Tue, 29 Dec 2015 12:07 AM IST
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गांव कमालपुर में विवाह समारोहों में डीजे बजाने पर पाबंदी लगा दी गई है। साथ ही 31 मार्च, 2016 के बाद गांव में शराब पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। सोमवार को गांव मेें हुई एक पंचायत में ये निर्णय लिए गए। गांव में डीजे बजाने वाले को 51,000 रुपये जुर्माना होगा। साथ ही शराब के ठेके लिए गांव का कोई भी व्यक्ति जमीन देता है, तो उस पर एक लाख रुपये जुर्माना किया जाएगा।
गांव कमालपुर में सोमवार को हुई एक पंचायत में गांव के लोगों ने भाग लिया। पंचायत में लोगों ने कहा कि शादी समारोह के दिन डीजे को लेकर लोगों में झगड़े होते हैं जिससे रंग में भंग हो जाता है। लिहाजा हम सभी को इस पर रोक लगानी चाहिए। साथ ही शराब की बिक्री से गांव में आपसी भाईचारा खराब होता है। नशे के कारण अधिकतर परिवारों को काफी नुकसान होता है।
पंचायत में ग्रामीण राजकुमार, देवी राम, देसराज, हुकम चंद, सत्यनारायण, सुनील, रामभज, देवी प्रसन्न शर्मा, सुभाष मिस्त्री, संजय नाई, राममेहर, बलवान ने कहा कि पंचायत में लिए गए निर्णय के अनुसार किसी भी समारोह में डीजे अथवा लाउड स्पीकर नहीं बजेगा। साथ ही 31 मार्च, 2016 के बाद शराब की बिक्री पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है।
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जो व्यक्ति गांव में डीजे पर लगे प्रतिबंध का उल्लंघन करेगा, उसे 51 हजार रुपये जुर्माना देना होगा और जो व्यक्ति ठेके के लिए आगे जमीन देगा, उसे एक लाख रुपये जुर्माना अदा करना होगा। साथ ही अगर किसी प्रोग्राम में गांव में डीजे आया तो डीजे की टूटने फूटने की जिम्मेदारी भी डीजे मालिक की होगी व उसे भी जुर्माना भरना पड़ेगा। लोगों ने हस्ताक्षर कर इन फैसलों पर अपनी मुहर लगाई।
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गांव कमालपुर में सोमवार को हुई एक पंचायत में गांव के लोगों ने भाग लिया। पंचायत में लोगों ने कहा कि शादी समारोह के दिन डीजे को लेकर लोगों में झगड़े होते हैं जिससे रंग में भंग हो जाता है। लिहाजा हम सभी को इस पर रोक लगानी चाहिए। साथ ही शराब की बिक्री से गांव में आपसी भाईचारा खराब होता है। नशे के कारण अधिकतर परिवारों को काफी नुकसान होता है।
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पंचायत में ग्रामीण राजकुमार, देवी राम, देसराज, हुकम चंद, सत्यनारायण, सुनील, रामभज, देवी प्रसन्न शर्मा, सुभाष मिस्त्री, संजय नाई, राममेहर, बलवान ने कहा कि पंचायत में लिए गए निर्णय के अनुसार किसी भी समारोह में डीजे अथवा लाउड स्पीकर नहीं बजेगा। साथ ही 31 मार्च, 2016 के बाद शराब की बिक्री पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है।
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जो व्यक्ति गांव में डीजे पर लगे प्रतिबंध का उल्लंघन करेगा, उसे 51 हजार रुपये जुर्माना देना होगा और जो व्यक्ति ठेके के लिए आगे जमीन देगा, उसे एक लाख रुपये जुर्माना अदा करना होगा। साथ ही अगर किसी प्रोग्राम में गांव में डीजे आया तो डीजे की टूटने फूटने की जिम्मेदारी भी डीजे मालिक की होगी व उसे भी जुर्माना भरना पड़ेगा। लोगों ने हस्ताक्षर कर इन फैसलों पर अपनी मुहर लगाई।