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Kaithal News: राष्ट्रीय लोक अदालत 14 को
Fri, 06 Dec 2024 02:12 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
Updated Fri, 06 Dec 2024 02:12 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
कैथल। जिला वैकल्पिक समाधान केंद्र के सभागार में वीरवार को हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता जिला एवं सत्र न्यायाधीश रितू वाई के बहल ने की।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रीतू ने बताया कि आगामी 14 दिसंबर को न्यायिक परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि इसमें बैंक अधिकारी, बिजली विभाग, बीमा कंपनी के अधिवक्ताओं, बैंक पैनल के अधिवक्ताओं, श्रम विभाग, नगर परिषद सहित विभिन्न विभाग के अधिकारी व कर्मचारियों ने भाग लिया। सभी को राष्ट्रीय लोक अदालत में मामले के निपटारे के बारे में निर्देश दिए गए और बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में मुकदमे बाजी पूर्व और अदालतों में लंबित मामलों को मैत्रीपूर्ण आधार पर सुलझाया जाता है।
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उन्होंने बताया कि यदि न्यायालय में लंबित मुकदमों में कोर्ट शुल्क जमा करवाया गया होता है तो लोक अदालत में विवाद के निपटारे के बाद वह शुल्क वापस कर दिया जाता है।
उन्होंने जानकारी दी कि लोक अदालत न्यायालयों के बाहर विवादों के समाधान के लिए होती है। इसे जनता की अदालत भी कहा जाता है। यह निष्पक्ष और सरल न्याय प्रदान करता है। लोक अदालतों द्वारा संपत्ति की मांग, वित्तीय विवाद, आपराधिक, एनआईएक्ट, मोटर वाहन, श्रम संबंधी मामले, राजस्व मामले सहित प्री लिटिगेशन मामले तथा अन्य सिविल मामले शामिल हैं। यदि कोई भी व्यक्ति अपने केस या विवाद का निपटारा लोक अदालत के माध्यम से करवाना चाहता है तो वह संबंधित अदालत में या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कैथल में संपर्क कर सकता है।
उन्होंने यह भी बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की हेल्पलाइन नंबर 01746-235759 पर किसी भी तरह की कानूनी या सामाजिक समस्या के बारे में भी बात कर सकते हैं।
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कैथल। जिला वैकल्पिक समाधान केंद्र के सभागार में वीरवार को हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता जिला एवं सत्र न्यायाधीश रितू वाई के बहल ने की।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रीतू ने बताया कि आगामी 14 दिसंबर को न्यायिक परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
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उन्होंने बताया कि इसमें बैंक अधिकारी, बिजली विभाग, बीमा कंपनी के अधिवक्ताओं, बैंक पैनल के अधिवक्ताओं, श्रम विभाग, नगर परिषद सहित विभिन्न विभाग के अधिकारी व कर्मचारियों ने भाग लिया। सभी को राष्ट्रीय लोक अदालत में मामले के निपटारे के बारे में निर्देश दिए गए और बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में मुकदमे बाजी पूर्व और अदालतों में लंबित मामलों को मैत्रीपूर्ण आधार पर सुलझाया जाता है।
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उन्होंने बताया कि यदि न्यायालय में लंबित मुकदमों में कोर्ट शुल्क जमा करवाया गया होता है तो लोक अदालत में विवाद के निपटारे के बाद वह शुल्क वापस कर दिया जाता है।
उन्होंने जानकारी दी कि लोक अदालत न्यायालयों के बाहर विवादों के समाधान के लिए होती है। इसे जनता की अदालत भी कहा जाता है। यह निष्पक्ष और सरल न्याय प्रदान करता है। लोक अदालतों द्वारा संपत्ति की मांग, वित्तीय विवाद, आपराधिक, एनआईएक्ट, मोटर वाहन, श्रम संबंधी मामले, राजस्व मामले सहित प्री लिटिगेशन मामले तथा अन्य सिविल मामले शामिल हैं। यदि कोई भी व्यक्ति अपने केस या विवाद का निपटारा लोक अदालत के माध्यम से करवाना चाहता है तो वह संबंधित अदालत में या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कैथल में संपर्क कर सकता है।
उन्होंने यह भी बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की हेल्पलाइन नंबर 01746-235759 पर किसी भी तरह की कानूनी या सामाजिक समस्या के बारे में भी बात कर सकते हैं।