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Kaithal News: आपराधिक पृष्ठभूमि की जानकारी करनी होगी सार्वजनिक ः डीसी
Fri, 20 Sep 2024 05:11 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
Updated Fri, 20 Sep 2024 05:11 AM IST
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कैथल। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार हरियाणा विधानसभा का आम चुनाव लड़ रहे सभी उम्मीदवारों व राजनीतिक पार्टियों को अपने उम्मीदवारों की आपराधिक पृष्ठभूमि की जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। इसके साथ-साथ इनकी जानकारी अपनी आधिकारिक वेबसाइट व पोर्टल पर भी देनी होगी।
यह जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी डॉ. विवेक भारती ने दी है। उन्होंने बताया कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों व ऐसे उम्मीदवारों को खड़ा करने वाले राजनीतिक दलों को चुनाव अभियान अवधि के दौरान तीन बार टेलीविजन चैनलों और समाचार पत्रों के माध्यम से इस संबंध में जानकारी प्रकाशित करनी होती है।
उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों व राजनीतिक दलों को एक स्थानीय व एक राष्ट्रीय समाचार पत्र, फेसबुक और ट्विटर (एक्स) सहित राजनीतिक पार्टी के आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी इसकी जानकारी देनी होगी।
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भारती ने बताया कि राजनीतिक दलों के लिए यह अनिवार्य है कि वे अपनी वेबसाइट पर आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों की पूर्ण जानकारी अपलोड करें। साथ ही ऐसे उम्मीदवार के चयन के कारण भी बताने होंगे। संवाद
यह विवरण चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर प्रकाशित किए जाएं। उन्होंने बताया कि राजनीतिक दलों को अपनी वेबसाइट के होमपेज पर उम्मीदवारों के आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी प्रकाशित करनी होगी।
यह जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी डॉ. विवेक भारती ने दी है। उन्होंने बताया कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों व ऐसे उम्मीदवारों को खड़ा करने वाले राजनीतिक दलों को चुनाव अभियान अवधि के दौरान तीन बार टेलीविजन चैनलों और समाचार पत्रों के माध्यम से इस संबंध में जानकारी प्रकाशित करनी होती है।
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उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों व राजनीतिक दलों को एक स्थानीय व एक राष्ट्रीय समाचार पत्र, फेसबुक और ट्विटर (एक्स) सहित राजनीतिक पार्टी के आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी इसकी जानकारी देनी होगी।
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भारती ने बताया कि राजनीतिक दलों के लिए यह अनिवार्य है कि वे अपनी वेबसाइट पर आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों की पूर्ण जानकारी अपलोड करें। साथ ही ऐसे उम्मीदवार के चयन के कारण भी बताने होंगे। संवाद
यह विवरण चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर प्रकाशित किए जाएं। उन्होंने बताया कि राजनीतिक दलों को अपनी वेबसाइट के होमपेज पर उम्मीदवारों के आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी प्रकाशित करनी होगी।