फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Kaithal News ›   Kaithal: Five years imprisonment to two culprits in snatching

Kaithal: स्नेचिंग में दो दोषियों को पांच-पांच साल की कैद, साथ में 10-10 हजार रुपये जुर्माना

Sat, 20 Jul 2024 09:31 PM IST
भूपेंद्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Sat, 20 Jul 2024 09:31 PM IST
सार

दोषियों को कैद के साथ में 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर छह-छह माह की सजा और भुगतनी पड़ेगी।

विज्ञापन
Kaithal: Five years imprisonment to two culprits in snatching
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : Freepik

विस्तार

हरियाणा के कैथल में सेशन जज रितु वाईके बहल की अदालत ने स्नेचिंग के केस में दो दोषियों को पांच-पांच साल की कैद और 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं देने पर दो दो महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

विज्ञापन


इस संबंध में एडवोकेट ज्ञान चंद गुप्ता ने थाना चीका में मुकदमा नंबर 104 दर्ज करवाया था। स्टेट की ओर से केस की पैरवी उप जिला न्यायवादी जसबीर ढांडा ने की। केस फाइल के हवाले से जसबीर ढांडा ने बताया कि 23 अप्रैल 2023 को करीब 12:30 बजे एडवोकेट ज्ञान चंद गुप्ता अपने कार्यालय से घर वापस आ रहे थे।
विज्ञापन


जब वे बस से उधम सिंह चौक चीका की तरफ डिवाइडर के पास पहुंचे तो दो अंजान युवक मोटरसाइकिल पर पीछे से आए और कहने लगे कि आपको गुरविंद्र सर ने आवाज दी थी, आप क्यों नहीं रुके।
विज्ञापन
विज्ञापन


इस पर वकील ने कहा कि गुरविंद्र सर कौन हैं तो उन्होंने कहा कि किसी औरत का जेवर खो गया है उसकी तलाश कर रहे हैं। वकील ने कहा कि मुझे कुछ नहीं पता। इसके बाद बदमाशोंं ने वकील के हाथ में अंगूठी देखी और जबरदस्ती उनकी उंगली से अंगूठी छीन कर मोटरसाइकिल पर कैथल की तरफ फरार हो गए।


बाद में दोनों बदमाशों की पहचान बलजीत और भारत भूषण निवासी समाना जिला पटियाला के रूप में हुई। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने चालान बनाकर उन्हें अदालत के सुपुर्द कर दिया। अदालत ने दोनों पक्षों को गौर से सुनने के बाद बलजीत और भारत भूषण को स्नेचिंग का दोषी पाया व दोनों को पांच-पांच साल के कारावास और 10-10 हजार पर जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर दोनों छह-छह माह की सजा और भुगतनी पड़ेगी

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed