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Kaithal News: हत्या के मामले में दोषी को उम्रकैद की सजा

Thu, 27 Mar 2025 01:12 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल Updated Thu, 27 Mar 2025 01:12 AM IST
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Convict sentenced to life imprisonment in murder case
संवाद न्यूज एजेंसी
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कैथल। जिला सत्र न्यायाधीश रितु वाईके बहल ने हत्या के एक मामले में दोषी सुनील उर्फ झब्बल निवासी गांव सिसमोर को उम्र कैद और एक लाख पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर दोषी को छह महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। अदालत ने जुर्माना राशि में से एक लाख रुपये पीड़ित परिवार को मुआवजे के तौर पर देने के आदेश भी दिए हैं।

इस बारे में गोविंद निवासी गांव से सिसमोर ने थाना तितरम में 18 जून 2022 को मुकदमा नंबर 132 दर्ज करवाया था। पुलिस के मुताबिक, 18 जून 2022 को शिकायतकर्ता गोविंद व उसके पिता भीम सिंह खेत में काम करने गए थे।
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उनके खेत के साथ लगते खेत जयपाल, प्रदीप, मंदीप व सुनील, संदीप निवासी सिसमौर हैं। जयपाल, प्रदीप, मंदीप, सुनील व संदीप अपने खेत के पास सांझी मेड पर काम कर रहे थे।
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इस पर भीम सिंह ने सांझी मेड को काटने का विरोध किया तो उसको जयपाल ने पकड़ लिया और सुनील, संदीप, मंदीप, प्रदीप ने भीम सिंह को कस्सी, गंडासी, डंडे मारे।

शोर सुनकर गोविंद व सोनु मौके पर आए तो सभी आरोपी मौके से भाग गए। इसके बाद वे भीम सिंह को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल कैथल ले जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने गोविंद की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया।

जांच के दौरान जयपाल, प्रदीप, मंदीप और संदीप के विरुद्ध कोई सबूत नहीं मिले इसलिए उनको मुकदमे से बाहर कर दिया गया। पुलिस ने सुनील को गिरफ्तार कर चालान अदालत में पेश किया। मामले में कुल 12 गवाह एग्जामिन करवाए गए।


दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश रितु वाईके बहल ने अपने 37 पन्नों के फैसले में सुनील उर्फ झब्बल को हत्या का दोषी पाया तथा उसे उम्र कैद और एक लाख पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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