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इंस्पेक्टर जयवीर शर्मा की गिरफ्तारी का मामला

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 24 Feb 2022 12:34 AM IST
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Computer operator's anticipatory bail application canceled
कैथल। रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार चीका थाना प्रभारी जयबीर सिंह के मामले में कंप्यूटर ऑपरेटर अनिल की भी न्यायालय ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। कंप्यूटर ऑपरेटर अनिल कुमार ने जमानत के लिए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कृष्णकांत की अदालत में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी। उप जिला न्यायवादी राजकुमार और जिला न्यायवादी इंद्रदीप ने न्यायालय के सामने कहा कि अनिल पर पांच हजार रुपये की राशि खुर्द-बुर्द करने का अंदेशा है। रिश्वत की राशि बरामद करने के लिए पुलिस हिरासत में लेना जरूरी है। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद न्यायालय ने जमानत याचिका रद्द कर दी।
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गौरतलब है कि रिश्वत मांगने के आरोप में चीका थाना प्रभारी जयबीर सिंह को विजिलेंस ने गिरफ्तार किया था। थानाध्यक्ष को रंगेहाथ गिरफ्तार करने के लिए टीम थाने में पहुंची थी। विजिलेंस टीम को मौके पर नकदी बरामद नहीं हुई थी। गिरफ्तारी के विरोध में लोगों ने थाने में हंगामा भी किया। मगर डीआईजी अंबाला और एसपी कैथल की जांच-पड़ताल के बाद विजिलेंस ने एसएचओ को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद एसएचओ को रिमांड पर लिया गया था। अब एसएचओ जयबीर जेल में है। चीका निवासी पार्षद प्रतिनिधि चांद राम की शिकायत पर कार्रवाई की गई थी। उसने एक व्यक्ति द्वारा की गई लेन-देन की शिकायत को खुर्द-बुर्द करने के एवज में एसएचओ चीका पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया था।
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