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Kaithal News: बच्चों को दी पॉक्सो एक्ट के बारे में दी जानकारी
Thu, 21 May 2026 12:24 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
Updated Thu, 21 May 2026 12:24 AM IST
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बच्चों को पोक्सो एक्ट बारे जानकारी देते एडवोकेट पवन कुमार
कलायत। आरोही राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रामगढ़ पांडवा में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी कैथल की ओर से पॉक्सो एक्ट विषय पर जागरूकता व्याख्यान आयोजित किया गया। कार्यक्रम में एडवोकेट पवन कुमार ने विद्यार्थियों को पॉक्सो एक्ट से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां दीं और प्रश्न-उत्तर सत्र के माध्यम से बच्चों की जिज्ञासाओं का समाधान किया। एडवोकेट पवन कुमार ने कहा कि पोक्सो एक्ट भारत सरकार द्वारा वर्ष 2012 में बनाया गया एक महत्वपूर्ण कानून है, जिसका उद्देश्य बच्चों को यौन शोषण, छेड़छाड़ और अश्लील अपराधों से सुरक्षा प्रदान करना है।
इस कानून के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु का प्रत्येक व्यक्ति बच्चा माना जाता है। उन्होंने बताया कि पॉक्सो एक्ट बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराधों के लिए कठोर दंड का प्रावधान करता है तथा मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतों की व्यवस्था भी की गई है। इस अवसर पर लीगल लिटरेसी इंचार्ज जितेंद्र राठौर तथा विद्यालय के प्रधानाचार्य अश्विनी मंगला मौजूद रहे। संवाद
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इस कानून के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु का प्रत्येक व्यक्ति बच्चा माना जाता है। उन्होंने बताया कि पॉक्सो एक्ट बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराधों के लिए कठोर दंड का प्रावधान करता है तथा मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतों की व्यवस्था भी की गई है। इस अवसर पर लीगल लिटरेसी इंचार्ज जितेंद्र राठौर तथा विद्यालय के प्रधानाचार्य अश्विनी मंगला मौजूद रहे। संवाद
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