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बाल विवाह निषेध दस्ते ने रुकवाई नाबालिग लड़की की शादी

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 04 Oct 2021 12:06 AM IST
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Child Marriage Prohibition Squad stopped the marriage of minor girl
शहर की एक कॉलोनी में नाबालिग लड़की की शादी की सूचना पर बाल विवाह निषेध अधिकारी सुनीता शर्मा अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंची और शादी को रुकवाया। जांच के दौरान नाबालिग लड़की की आयु 17 साल छह महीने पाई गई। यहां बारात कलायत के एक गांव से पहुंची थी। बाल विवाह निषेध अधिकारी सुनीता शर्मा ने बताया कि नाबालिग लड़की की शादी की सूचना उन्हें मिली थी। मौके पर पहुंचकर टीम ने लड़की के कक्षा दसवीं के प्रमाण पत्र सहित अन्य दस्तावेजों की जांच की। उक्त लड़की की आयु 17 वर्ष छह महीने पाई गई। इसके बाद शादी को रुकवाया गया। उन्होंने लड़की के परिजनों को चेताया कि उसकी आयु 18 वर्ष पूरी होने के बाद ही शादी करें। 18 वर्ष से कम आयु में लड़की की शादी करना गैर-कानूनी है। संवाद
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