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चुनावी विज्ञापनों के प्रकाशन एवं प्रसारण के लिए लेना होगा प्रमाणपत्र : डॉ. भारती

Mon, 30 Sep 2024 03:11 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल Updated Mon, 30 Sep 2024 03:11 AM IST
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Certificate will have to be taken for publication and broadcast of election advertisements: Dr. Bharti
कैथल। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर उम्मीदवार व राजनीतिक दल के चुनाव प्रचार से संबंधित सामग्री के प्रसारण से पहले एमसीएमसी कमेटी से प्रमाण पत्र लेना होगा। वहीं, प्रिंट मीडिया में मतदान से एक दिन पहले (4 अक्तूबर) को व अक्तूबर को प्रकाशित होने वाले विज्ञापन का भी प्रमाणपत्र लेना अनिवार्य है। यह जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी डॉ. विवेक भारती ने दी है।
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डीसी ने बताया कि प्रचार सामग्री का प्रमाण पत्र लेने के लिए 48 घंटे पहले एमसीएमसी के पास प्रमाण पत्र के लिए निर्धारित फार्म में आवेदन करना होगा। एमसीएमसी कमेटी का कार्य पेड न्यूज पर कार्रवाई करना व मीडिया माध्यमों पर चुनावी विज्ञापनों के प्रकाशन व प्रसारण से पूर्व प्रमाण पत्र प्रदान करना है। एमसीएमसी कमेटी लघु सचिवालय के द्वितीय तल पर कमरा नंबर 311 में स्थापित जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी कार्यालय में कार्यरत है।
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एमसीएमसी कमेटी चुनाव के दौरान प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक व सोशल मीडिया पर राजनीतिक चुनाव प्रचार की मॉनिटरिंग कर रही है। संवाद
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