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Kaithal News: मिलावटी पनीर बेचने पर 3.50 लाख का जुर्माना

Mon, 14 Jul 2025 11:59 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल Updated Mon, 14 Jul 2025 11:59 PM IST
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3.50 lakh fine for selling adulterated paneer
संवाद न्यूज एजेंसी
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ढांड। जिले में मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने वालों पर प्रशासन ने सख्ती तेज कर दी है। इसी कड़ी में ढांड में एक दुकानदार को मिलावटी पनीर बेचने के आरोप में करीब साढ़े तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

फूड सेफ्टी ऑफिसर डॉ. पवन ने बताया कि गत दिनों ढांड बस स्टैंड के सामने स्थित मुकेश वीटा मिल्क बार से पनीर का सैंपल लिया गया था। जांच में पनीर मानकों पर खरा नहीं उतरा और उसे मिलावटी पाया गया। इसके आधार पर एडीसी कोर्ट ने सोमवार को उक्त दुकान पर 3,49,997 रुपये का भारी
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जुर्माना लगाया।

डॉ. पवन ने कहा कि मिलावट करना लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ है और इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अधिक मुनाफा कमाने की चाहत में घटिया खाद्य सामग्री बेचने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मिलावटखोरों को चेतावनी देते हुए कहा कि वे अविलंब इस प्रवृत्ति से बाज आएं और दुकानों में केवल उच्च गुणवत्ता वाले खाद्य व पेय पदार्थ ही रखें।
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