{"_id":"68b7426c00218235b80782ae","slug":"20-years-imprisonment-to-the-accused-for-raping-a-minor-kaithal-news-c-18-1-knl1004-729904-2025-09-03","type":"story","status":"publish","title_hn":"Kaithal News: नाबालिग से दुष्कर्म में दोषी को 20 साल कैद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Kaithal News: नाबालिग से दुष्कर्म में दोषी को 20 साल कैद
Wed, 03 Sep 2025 12:45 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
Updated Wed, 03 Sep 2025 12:45 AM IST
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
कैथल/कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, बलात्कार व पॉक्सो एक्ट केस) की अदालत ने नाबालिग लड़की को घर से भगा कर दुष्कर्म करने के आरोपी बलविंद्र सिंह उर्फ बग्गा, निवासी कैथल को दोषी करार देते हुए 20 साल कठोर कारावास और 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
जिला न्यायवादी मेनपाल ने बताया कि 19 जनवरी 2023 को थाना इस्माईलाबाद क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने शिकायत दी थी कि उसकी रिश्तेदार नाबालिग लड़की 16 जनवरी की रात खाना खाने के बाद घर से लापता हो गई थी। परिजनों ने शक जताया कि बलविंद्र सिंह उसे बहला-फुसलाकर भगा ले गया है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और महिला उपनिरीक्षक रमनदीप कौर ने जांच शुरू की। जांच के दौरान लड़की को
बरामद किया गया और मेडिकल करवाने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।
मामले की सुनवाई के दौरान गवाहों और सबूतों के आधार पर अदालत ने बलविंद्र को दोषी ठहराया। कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत 20 साल कठोर कारावास और 30 हजार रुपये जुर्माना, आईपीसी की धारा 363 के तहत 5 साल कठोर कारावास और 5 हजार रुपये जुर्माना, जबकि धारा 366 के तहत 7 साल कठोर कारावास और 5 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में आरोपी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
कैथल/कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, बलात्कार व पॉक्सो एक्ट केस) की अदालत ने नाबालिग लड़की को घर से भगा कर दुष्कर्म करने के आरोपी बलविंद्र सिंह उर्फ बग्गा, निवासी कैथल को दोषी करार देते हुए 20 साल कठोर कारावास और 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
जिला न्यायवादी मेनपाल ने बताया कि 19 जनवरी 2023 को थाना इस्माईलाबाद क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने शिकायत दी थी कि उसकी रिश्तेदार नाबालिग लड़की 16 जनवरी की रात खाना खाने के बाद घर से लापता हो गई थी। परिजनों ने शक जताया कि बलविंद्र सिंह उसे बहला-फुसलाकर भगा ले गया है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और महिला उपनिरीक्षक रमनदीप कौर ने जांच शुरू की। जांच के दौरान लड़की को
विज्ञापन
बरामद किया गया और मेडिकल करवाने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।
मामले की सुनवाई के दौरान गवाहों और सबूतों के आधार पर अदालत ने बलविंद्र को दोषी ठहराया। कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत 20 साल कठोर कारावास और 30 हजार रुपये जुर्माना, आईपीसी की धारा 363 के तहत 5 साल कठोर कारावास और 5 हजार रुपये जुर्माना, जबकि धारा 366 के तहत 7 साल कठोर कारावास और 5 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में आरोपी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
विज्ञापन