फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Kaithal News ›   20 years imprisonment to the accused for raping a minor

Kaithal News: नाबालिग से दुष्कर्म में दोषी को 20 साल कैद

Wed, 03 Sep 2025 12:45 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल Updated Wed, 03 Sep 2025 12:45 AM IST
विज्ञापन
20 years imprisonment to the accused for raping a minor
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

कैथल/कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, बलात्कार व पॉक्सो एक्ट केस) की अदालत ने नाबालिग लड़की को घर से भगा कर दुष्कर्म करने के आरोपी बलविंद्र सिंह उर्फ बग्गा, निवासी कैथल को दोषी करार देते हुए 20 साल कठोर कारावास और 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

जिला न्यायवादी मेनपाल ने बताया कि 19 जनवरी 2023 को थाना इस्माईलाबाद क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने शिकायत दी थी कि उसकी रिश्तेदार नाबालिग लड़की 16 जनवरी की रात खाना खाने के बाद घर से लापता हो गई थी। परिजनों ने शक जताया कि बलविंद्र सिंह उसे बहला-फुसलाकर भगा ले गया है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और महिला उपनिरीक्षक रमनदीप कौर ने जांच शुरू की। जांच के दौरान लड़की को
विज्ञापन


बरामद किया गया और मेडिकल करवाने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।

मामले की सुनवाई के दौरान गवाहों और सबूतों के आधार पर अदालत ने बलविंद्र को दोषी ठहराया। कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत 20 साल कठोर कारावास और 30 हजार रुपये जुर्माना, आईपीसी की धारा 363 के तहत 5 साल कठोर कारावास और 5 हजार रुपये जुर्माना, जबकि धारा 366 के तहत 7 साल कठोर कारावास और 5 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में आरोपी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed