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हरियाणा की लैंड पूलिंग स्कीम में बदलाव
चंडीगढ़/ब्यूरो
Updated Fri, 03 May 2013 01:26 PM IST
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हरियाणा मंत्रिमंडल ने प्रदेश की लैंड पूलिंग स्कीम में संशोधन किया है। अब जमीन मालिक विकसित जमीन या मुआवजा लेने का फैसला करने से पहले मुआवजे की रकम जान सकेगा।
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मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बताया कि पिछले साल बनाई गई स्कीम के अनुसार भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू होने के चार महीने के भीतर जमीन मालिक को यह बताना होता है कि वह जमीन के बदले विकसित जमीन लेगा या मुआवजा।
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अब संशोधित नियम के मुताबिक जमीन का मुआवजा तय होने के बाद और अवार्ड सुनाए जाने से एक महीने पहले तक जमीन मालिक अपनी इच्छा बता सकेगा ताकि मालिक को पता चल सके कि मुआवजा कितना मिलेगा और जमीन कितनी।
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पहले प्रावधान था कि एक एकड़ के बदले 1200 वर्ग गज विकसित जमीन मिलनी थी और यह विकल्प आधी जमीन के बदले था। अधिग्रहण की जमीन कम से कम एक एकड़ हो।
साथा ही मुख्यमंत्री ने बताया कि अब पूर्व मुख्यमंत्री को कैबिनेट मंत्री स्तर की सुविधाएं मिलेंगी। अभी तक यह सुविधा नहीं थी।
हरियाणा में पूर्व मुख्यमंत्रियों में ओमप्रकाश चौटाला और हुकम सिंह हैं। चौटाला विपक्ष के नेता हैं जबकि हुकम सिंह भिवानी जिले में अपने गांव में रहते हैं।
पुलिस भर्ती बोर्ड के नियम मंजूर
मंत्रिमंडल ने पुलिस भर्ती बोर्ड के नियमों को मंजूरी दी है। इन नियमों के तहत बोर्ड के चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति का तरीका बताया गया है। बोर्ड 11,000 से ज्यादा पुलिस सिपाहियों की भर्ती करेगा। इसके अलावा अन्य पदों की भी सीधी भर्ती होगी।
घनी आबादी वाले क्षेत्रों से हटेंगे मोबाइल टावर
मंत्रिमंडल ने प्रमुख सूचना और संचार आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाने के लिए संचार और संयोजिता आधारभूत ढांचा नीति को मंजूरी दी है।
इसके तहत अब घनी आबादी वाले क्षेत्रों में मोबाइल टावर नहीं लग सकेंगे। मौजूदा टावरों को छह महीने के भीतर हटाना होगा।