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हरियाणा : कालका के कांग्रेस विधायक प्रदीप चौधरी की विधानसभा सदस्यता रद्द, तीन साल की सजा होने पर अयोग्य घोषित
Sat, 30 Jan 2021 02:53 PM IST
निवेदिता वर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: निवेदिता वर्मा
Updated Sat, 30 Jan 2021 02:53 PM IST
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प्रदीप चौधरी।
- फोटो : फाइल फोटो
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हरियाणा के कालका से कांग्रेस विधायक प्रदीप चौधरी की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। हिमाचल प्रदेश के बद्दी की निचली अदालत ने कांग्रेस विधायक को तीन साल की सजा और 85 हजार रुपये जुर्माना लगाया था। इसके बाद हरियाणा विधानसभा सचिवालय ने यह कदम उठाया है।
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स्पीकर ज्ञान चंद गुप्ता ने शनिवार को चंडीगढ़ में पत्रकार वार्ता कर कालका सीट 30 जनवरी से खाली होने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विधायक प्रदीप चौधरी को तीन साल की सजा होने पर अयोग्य घोषित कर दिया गया है। इसकी जानकारी भारतीय चुनाव आयोग को भेज दी गई है।
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नियमानुसार दो साल से अधिक सजा पर दोषी सदस्य की संसद और विधानसभा सदस्यता खत्म करने का प्रावधान है। प्रदीप चौधरी एक महीने के भीतर सेशन कोर्ट में अपील कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने सितंबर 2014 में मनोज नरूला बनाम केंद्र सरकार के मामले में सुनाए फैसले के अनुसार यह व्यवस्था बनाई है।
इसके अनुसार अगर किसी सांसद या विधायक को कोर्ट द्वारा लोक प्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा (1), (2) एवं (3) में दोषी घोषित किया जाता है तो उन्हें धारा (4) में अपने पद के कारण किसी प्रकार की विशेष रियायत प्राप्त नहीं होगी। दोषी को अपनी संसद या विधानसभा सदस्यता से तत्काल हाथ धोना पड़ेगा।