{"_id":"055b843cb63a22831164d8ae1ea6cac0","slug":"cctv-cameras-mandatory-at-toll-plazaz","type":"story","status":"publish","title_hn":"सीसीटीवी कैमरे लगाने को धारा लागू","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
सीसीटीवी कैमरे लगाने को धारा लागू
गुड़गांव
Updated Fri, 27 Sep 2013 07:05 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
जिलाधीश ने अपने आदेश में कहा कि कैमरे ऐसे होने चाहिए, जिसमें कम से कम एक महीने की फुटेज स्टोर करने की क्षमता हो।
विज्ञापन
आदेश में कहा है कि आपराधिक प्रवृति के लोग गुड़गांव जिले में घटनाओं को अंजाम देकर पड़ोसी जिलों तथा राज्यों में आराम से निकल जाते हैं। उनकी पहचान नहीं हो पाने के कारण उन्हें पकड़ पाना असंभव हो जाता है।
टोल बूथों पर सीसीटीवी कैमरे लगे होने से ऐसे लोगों की आसानी से पहचान हो सकेगी। अपराध में प्रयोग किए गए वाहन भी कैमरे में कैद किए जा सकेंगे। इसकी अवहेलना करने वालों के खिलाफ धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन