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फायरिंग के दोषी को पांच साल कैद
फतेहाबाद/ब्यूरो
Updated Mon, 30 Sep 2013 09:30 PM IST
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जिला एवं सत्र न्यायाधीश एससी गोयल की अदालत ने हवलदार पर हमला करने के दोषी को 5 साल की कैद और 13 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
9 जून 2011 को बीघड रोड पर सतपाल निवासी गांव नाईवाला (रानियां) गाड़ी चोरी करते पकड़ा गया था। पुलिस की टीम ने इसका पीछा किया।
गांव बीघड के पास हवलदार दरिया सिंह ने इसको पकड़ने की कोशिश की तो सतपाल ने उस पर हमला कर दिया और गोली मार दी। जिससे हवलदार दरिया सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने सतपाल के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था।
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9 जून 2011 को बीघड रोड पर सतपाल निवासी गांव नाईवाला (रानियां) गाड़ी चोरी करते पकड़ा गया था। पुलिस की टीम ने इसका पीछा किया।
गांव बीघड के पास हवलदार दरिया सिंह ने इसको पकड़ने की कोशिश की तो सतपाल ने उस पर हमला कर दिया और गोली मार दी। जिससे हवलदार दरिया सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने सतपाल के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था।