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फायरिंग के दोषी को पांच साल कैद

Mon, 30 Sep 2013 09:30 PM IST
फतेहाबाद/ब्यूरो
फतेहाबाद/ब्यूरो Updated Mon, 30 Sep 2013 09:30 PM IST
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guilty of firing gets life imprisonment
जिला एवं सत्र न्यायाधीश एससी गोयल की अदालत ने हवलदार पर हमला करने के दोषी को 5 साल की कैद और 13 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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9 जून 2011 को बीघड रोड पर सतपाल निवासी गांव नाईवाला (रानियां) गाड़ी चोरी करते पकड़ा गया था। पुलिस की टीम ने इसका पीछा किया।

गांव बीघड के पास हवलदार दरिया सिंह ने इसको पकड़ने की कोशिश की तो सतपाल ने उस पर हमला कर दिया और गोली मार दी। जिससे हवलदार दरिया सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने सतपाल के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था।
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