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हरियाणा में ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल खुला: 50 हजार रुपये प्रति एकड़ मुआवजे पर मंथन, FCR ने उपायुक्तों को पत्र लिखा
Sun, 27 Apr 2025 09:22 AM IST
नवीन दलाल
अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़
अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़
Published by: नवीन दलाल
Updated Sun, 27 Apr 2025 09:22 AM IST
सार
हरियाणा में वित्तीय आयुक्त राजस्व की ओर से आदेश मिलने के बाद सात जिलों के उपायुक्तों ने अपने जिलों के किसानों को संदेश भिजवा दिया है कि क्षतिपूर्ति पोर्टल खुलवा दिया है।
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खेतों में लगी आग (सांकेतिक)
- फोटो : संवाद
विस्तार
खेतों में आग लगने से राख हुई गेहूं की फसल का मुआवजा देने के लिए सरकार ने कवायद तेज कर दी है। 312 किसानों की अब तक 814 एकड़ फसल जलकर राख हुई है। हालांकि अभी तक यह तय नहीं हुआ है कि किसानों को प्रति एकड़ कितना मुआवजा दिया जाए। पिछले दिनों हुई बैठक में 50 हजार प्रति एकड़ देने का सुझाव रखा गया है। हरियाणा सरकार इस सुझाव पर मंथन कर रही है। हालांकि जली फसलों का पूरा आकलन करने के बाद ही सरकार इस पर अंतिम मुहर लगाएगी। खराबे की फसल पर 15 हजार रुपये प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाता है। उधर, जिन जिलों में गेहूं की फसल जली है, वहां के किसानों के लिए सरकार ने क्षतिपूर्ति पोर्टल खोल दिया है।
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वित्तीय आयुक्त राजस्व (एफसीआर) सुमिता मिश्रा की ओर से सिरसा, कुरुक्षेत्र, फतेहाबाद, चरखी दादरी, यमुनानगर, कैथल और रोहतक उपायुक्त को पत्र लिख कर कहा गया है कि वे किसानों से अपने फसल नुकसान के दावों को क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अपलोड करने को कहें, ताकि सरकार उन्हें राहत देने पर जल्द से जल्द फैसला कर सके। नुकसान के दावे एक मई तक पोर्टल पर अपलोड करना होगा। उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों शार्ट सर्किट व आग लगने से 312 किसानों की अब तक 814 एकड़ फसल बर्बाद हो गई है। खेतों के ऊपर से गुजर रही बिजली की लाइनों के कारण शॉर्ट सर्किट को आग की घटनाओं का मुख्य कारण बताया गया। अब तक मिली सूचना के मुताबिक सिरसा में 266.28 एकड़ गेहूं, कैथल में 146.3 एकड़, फतेहाबाद में 83.3 एकड़ और कुरुक्षेत्र में 57 एकड़ तक फसल बर्बाद हुई है।
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उपायुक्तों ने किसानों को भिजवाया संदेश
वित्तीय आयुक्त राजस्व की ओर से आदेश मिलने के बाद सात जिलों के उपायुक्तों ने अपने जिलों के किसानों को संदेश भिजवा दिया है कि क्षतिपूर्ति पोर्टल खुलवा दिया है। उपायुक्तों ने किसानों से कहा है कि जिन किसानों की गेहूं की फसल अप्रैल माह में आगजनी में नष्ट हो गई थी, वे किसान एक मई तक पोर्टल पर नुकसान का ब्यौरा दर्ज करवा सकते हैं।
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