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Charkhi Dadri News: 4 और 5 अक्तूबर को बिना अनुमति नहीं छपवा सकते विज्ञापन
Wed, 02 Oct 2024 03:19 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
Updated Wed, 02 Oct 2024 03:19 AM IST
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एमसीएमसी कमेटी से लेनी होगी पूर्व स्वीकृति, अनुमति लिए बिना विज्ञापन छपवाने पर होगी कार्रवाई
संवाद न्यूज एजेंसी
चरखी दादरी। विधानसभा चुनाव के लिए 5 अक्तूबर को होने वाले मतदान और उससे पहले दिन यानी 4 अक्तूबर को बिना अनुमति के किसी भी प्रिंट मीडिया यानी अखबार में विज्ञापन नहीं छापा जा सकता है। इसके लिए एमसीएमसी कमेटी से पूर्व में स्वीकृति लेनी होगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त राहुल नरवाल ने बताया कि निर्वाचन आयोग क निर्देशों के अनुसार मतदान के समय से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार बंद हो जाता है। ऐसे में मतदान और मतदान से पहले वाले दिन प्रिंट मीडिया में छपने वाले विज्ञापनों को भी बिना अनुमति के नहीं छापा जा सकता है। आयोग के निर्देशों के अनुसार इन दो दिनों के दौरान प्रिंट मीडिया में विज्ञापन छपवाने के लिए पूर्व स्वीकृति लेनी जरूरी है।
अगर कोई समाचारपत्र बिना अनुमति के विज्ञापन छापता है तो संबंधित उम्मीदवार अथवा पार्टी सहित अखबार के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। आवेदन के लिए डीआईपीआरओ कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।
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चरखी दादरी। विधानसभा चुनाव के लिए 5 अक्तूबर को होने वाले मतदान और उससे पहले दिन यानी 4 अक्तूबर को बिना अनुमति के किसी भी प्रिंट मीडिया यानी अखबार में विज्ञापन नहीं छापा जा सकता है। इसके लिए एमसीएमसी कमेटी से पूर्व में स्वीकृति लेनी होगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त राहुल नरवाल ने बताया कि निर्वाचन आयोग क निर्देशों के अनुसार मतदान के समय से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार बंद हो जाता है। ऐसे में मतदान और मतदान से पहले वाले दिन प्रिंट मीडिया में छपने वाले विज्ञापनों को भी बिना अनुमति के नहीं छापा जा सकता है। आयोग के निर्देशों के अनुसार इन दो दिनों के दौरान प्रिंट मीडिया में विज्ञापन छपवाने के लिए पूर्व स्वीकृति लेनी जरूरी है।
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अगर कोई समाचारपत्र बिना अनुमति के विज्ञापन छापता है तो संबंधित उम्मीदवार अथवा पार्टी सहित अखबार के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। आवेदन के लिए डीआईपीआरओ कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।
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