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Charkhi Dadri News: प्रदूषण फैलाने वाले पटाखों के निर्माण, बिक्री और उपयोग पर प्रशासन ने लगाया प्रतिबंध

Wed, 25 Sep 2024 04:19 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी Updated Wed, 25 Sep 2024 04:19 AM IST
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polluted crackers ban
मंगलवार को जिला उपायुक्त राहुल नरवाल ने जारी किया आदेश, 22 अक्तूबर 2024 से 31 जनवरी 2025 तक रहेगा प्रतिबंध
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संवाद न्यूज एजेंसी
चरखी दादरी। जिलाधीश राहुल नरवाल ने प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए पटाखों के निर्माण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। उपायुक्त की ओर से जारी आदेशानुसार प्रतिबंध 22 अक्तूबर 2024 से 31 जनवरी 2025 तक प्रभावी रहेगा।
दिवाली, गुरुपर्व, क्रिसमस और नए साल की पूर्व संध्या जैसे विशेष अवसरों पर ग्रीन पटाखों के उपयोग की अनुमति होगी, लेकिन केवल सीमित समय के लिए। जिलाधीश की ओर से जारी आदेश में कहा कि जनहित में ग्रीन पटाखों और बेरियम साल्ट को छोड़कर सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
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पारित आदेश में बताया गया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163, विस्फोटक अधिनियम, 1884 और विस्फोटक नियमों द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत 22 अक्तूबर 2024 से 31 जनवरी 2025 तक की अवधि के लिए ग्रीन पटाखों और बेरियम साल्ट को छोड़कर सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, बिक्री, उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा।
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